बिहार के बेगूसराय में कोर्ट ने दिए माल्या के खि‍लाफ गिरफ्तारी वारंट के आदेश

जिले के तिलरथ गांव में रहने वाले ठेकेदार रंजन कुमार ने माल्या की कंपनी यूबीआई से केबल तार बिछाने का एक करोड़ 25 लाख रुपये का काम करवाया था. इसके एवज में कंपनी ने उन्हें सिर्फ 25 लाख रुपये का चेक दिया और वह भी बाउंस हो गया.

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विजय माल्या विजय माल्या

प्रियंका झा

  • बेगूसराय,
  • 19 मई 2016,
  • अपडेटेड 2:51 PM IST

बिहार के बेगूसराय की एक अदालत ने शराब कारोबारी और बैंको से कर्ज लेकर विदेश भाग चुके विजय माल्या के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है. यह आदेश साल 2006 के चेक बाउंस मामले में दिया गया है.

जिले के तिलरथ गांव में रहने वाले ठेकेदार रंजन कुमार ने से केबल तार बिछाने का एक करोड़ 25 लाख रुपये का काम करवाया था. इसके एवज में कंपनी ने उन्हें सिर्फ 25 लाख रुपये का चेक दिया और वह भी बाउंस हो गया.

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न्यायिक दंडाधिकारी अमित आनंद ने और प्रोजेक्ट मैनेजर दीपक पाल के खिलाफ मामले की आज सुनवाई करते हुए माल्या सहित एक अन्य की भी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करने का निर्देश दिया गया है. कोर्ट ने इससे पहले भी दोनों को कई समन जारी किए, लेकिन दोनों पेश नहीं हुए. बता दें कि विजय माल्या भारत छोड़कर ब्रिटेन चले गए हैं और उन पर बैंकों का 9400 करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज है.

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