आज से खुल रहे सिनेमाहॉल, फिल्म देखनी है तो फॉलो करनी होंगी ये गाइडलाइन्स

सभी सिनेमाहॉल, थ‍िएटर्स और मल्टीप्लेक्स, 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जाएंगे. ऑड‍िटोर‍ियम में अंदर जाने से पहले हर एक व्यक्त‍ि की थर्मल स्क्रीन‍िंग की जाएगी जिनमें कोई लक्षण नहीं हैं सिर्फ उसे ही अंदर जाने की इजाजत मिलेगी.

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सिनेमाहॉल की सफाई करता कोरोना वॉरियर सिनेमाहॉल की सफाई करता कोरोना वॉरियर

aajtak.in

  • नई दिल्ली ,
  • 15 अक्टूबर 2020,
  • अपडेटेड 11:12 AM IST

कोरोना काल में लगे लॉकडाउन के बाद अब धीरे-धीरे अनलॉक की प्रक्रिया शुरु हो गई है. अनलॉक 5 में देश के सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स, स्विमिंग पूल और मनोरंजन पार्क आज से खुल जाएंगे. लेटेस्ट जानकारी ये है कि दिल्ली पीवीआर में टिकटों की बुकिंग आज से शुरू है लेकिन शोज कल से दिखाए जाएंगे.

सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने गाइडलाइंस जारी किए हैं ताकि किसी भी स्थिति में कोरोना संक्रमण बढ़ने की स्थिति पैदा न हो. अगर आप भी थियेटर्स में जाने के इच्छुक हैं तो इन गाइडलाइन्स का ख्याल रखना आवश्यक है. 

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सभी सिनेमाहॉल, थ‍िएटर्स और मल्टीप्लेक्स, 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जाएंगे. कॉन्टैक्ट लेस सैन‍िटाइजर का प्रबंध आवश्यक है. ऑड‍िटोर‍ियम में अंदर जाने से पहले हर एक व्यक्त‍ि की थर्मल स्क्रीन‍िंग की जाएगी जिनमें कोई लक्षण नहीं हैं सिर्फ उसे ही अंदर जाने की इजाजत मिलेगी. हॉल के अंदर सीट्स पर टेप से क्रॉस बनाया जाएगा जिसपर बैठने की इजाजत नहीं होगी. सिनेमाहॉल्स में एयर कंडीशनर्स के तापमान की सेटिंग 24-30 डिग्री सेल्सियस के बीच में होगी. फिल्म शुरु होने से पहले, इंटरवल के दौरान और फिल्म खत्म होने के बाद थियेटर्स में मास्क पहनने, फिजिकल डिस्टैंसिंग और हाथों की हाइजिन को लेकर पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट्स भी की जाएगी. 

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सिनेमा हॉल के अंदर जाने के लिए मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप का होना जरूरी है. टिकट खरीदने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी. सिनेमा हॉल में एंट्री और एग्जिट गेट, लॉबी को समय-समय पर सैनिटाइज किया जाएगा और हर शो के बाद सिनेमा हॉल की सफाई की जाएगी. डिजिटल पेमेंट्स पर फोकस किया जाएगा. भीड़भाड़ को कम करने के लिए एडवांस बुकिंग्स भी कराई जाएंगी. सिर्फ पैकेज्ड फूड की एंट्री होगी हालांकि हॉल के अंदर डिलीविरी नहीं होगी.  सिनेमा हॉल प्रबंधन की ये जिम्मेदारी होगी कि वो सभी दर्शकों को सैनिटाइजर मुहैया कराए.

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प्रोटोकॉल या गाइडलाइन्स नहीं मानने पर सरकार ले सकती है एक्शन

जनरल प्रोटोकॉल की अगर बात की जाए तो कॉमन और वेटिंग एरिया में छह फीट की दूरी बनानी जरूरी होगी. फेस मास्क का इस्तेमाल अनिवार्य होगा. सैनिटाइजर या साबुन से समय समय पर हाथ धोना जरूरी होगा. खांसने के दौरान टिशू पेपर या रुमाल का इस्तेमाल करना अनिवार्य है. पब्लिक प्लेस में थूकने पर प्रतिबंध होगा. केंद्र और राज्य सरकार द्वारा निर्धार‍ित COVID-19 प्रोटोकॉल को सख्ती से फॉलो किया जाना चाहिए. गाइडलाइन्स नहीं मानने पर आईपीसी और डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत एक्शन लिया जाएगा.

इनपुट: मिलन शर्मा 

 

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