Imran Khan FRRO Notice: इमरान खान की बढ़ी मुश्किलें! मुंबई FRRO ने भेजा कारण बताओ नोटिस

अभिनेता इमरान खान ने बॉम्बे हाई कोर्ट में FRRO के नोटिस को चुनौती देते हुए 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने के आदेश को रद्द करने की मांग की है. याचिका में नोटिस पर रोक लगाने और संबंधित रिकॉर्ड पेश करने की भी मांग की गई है.

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इमरान खान की बढ़ी मुश्किलें (Photo: ITGD) इमरान खान की बढ़ी मुश्किलें (Photo: ITGD)

विद्या

  • नई दिल्ली ,
  • 17 अक्टूबर 2026,
  • अपडेटेड 7:34 PM IST

आमिर खान के भांजे और एक्टर इमरान खान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. एक्टर को मुंबई FRRO ने शो कोज नोटिस भेजा है. सूत्रों ने बताया की नोटिस में कहा गया है की आपका OCI कार्ड क्यों ना कैंसल किया जाए. इस मामले में FRRO ने इमरान खान से 15 दिनों के भीतर जवाब मांगा है. जवाब आने के बाद FRRO निर्णय लेगी की OCI कैंसल किया जाए या नहीं.

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इधर इमरान खान ने भी बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. उन्होंने फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) के उस नोटिस को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया था.  

याचिका एडवोकेट जुल्फिकार मेमन, परवेज मेमन और चिराग नायक ने MZM Legal LLP की ओर से दायर की है. ये याचिका FRRO के नोटिस पर तत्काल रोक लगाने की मांग करती है. साथ ही ये भी मांग की गई है कि संबंधित प्राधिकरण वो रिकॉर्ड पेश करे, जिनके आधार पर खान को नोटिस किया गया और उन्हें आखिरी चेतावनी दी गई. इसके अलावा, याचिका में उस नोटिस को रद्द करने की मांग भी की गई है.

कब होगी सुनवाई?

ये याचिका सोमवार को तत्काल सुनवाई के लिए कोर्ट में पेश की जाएगी. इमरान खान ने अपनी याचिका में कहा है कि वो दो साल की उम्र से भारत में रह रहे हैं. अगर अंतरिम राहत नहीं मिलती, तो उन्हें देश, अपना घर, परिवार और अपनी आजीविका छोड़कर जाना पड़ेगा. याचिका में कहा गया है, “ऐसा नुकसान न तो पैसे से और न ही किसी दूसरे तरीके से पूरा किया जा सकता है.”

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याचिका में इमिग्रेशन और फॉरेनर्स एक्ट 2025 का हवाला देते हुए कहा गया है कि नोटिस में ये बताया ही नहीं गया कि कौन-सा प्रावधान तोड़ा गया, कैसे तोड़ा गया और कब तोड़ा गया.

याचिका में कहा गया कि FRRO ने इमरान खान को पूरी तरह सिर्फ अमेरिकी नागरिक माना और OCI के तौर पर उनके लंबे समय से भारत में रहने के अधिकारों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया. ये साफ तौर पर सोच-समझकर फैसला न लेने का मामला है. याचिका में कहा गया कि नोटिस में खान को बिना किसी पूछताछ, स्पष्टीकरण मांगे या सुनवाई के मौके दिए बिना 14 दिन में देश छोड़ने का अंतिम आदेश दे दिया गया.

याचिका के मुताबिक, नागरिकों के इकट्ठा होने पर रोक पुलिस के आदेश से लगाई गई थी, लेकिन वो इलाका प्रतिबंधित नहीं था. साथ ही, OCI धारकों के लिए विरोध प्रदर्शन करना भी प्रतिबंधित नहीं है.

याचिका में यह भी कहा गया कि एक ऐसे व्यक्ति को देश से बाहर निकालने की कोशिश करना, जो लंबे समय से भारत में रह रहा है, सिर्फ एक अप्रमाणित और जमानतीय FIR के आधार पर, जिसमें अभी चार्जशीट भी दाखिल नहीं हुई है बेहद अति प्रतिक्रियाशील कदम है. याचिका में कहा गया कि प्रदर्शन स्थल के वीडियो में साफ दिखेगा कि खान ने बैरिकेड नहीं तोड़े और वे वहां से जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें और उनके परिवार को पकड़ने से ठीक पहले मीडिया ने उन्हें घेर लिया था.

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याचिका में जोर दिया गया कि एक छोटी और अनुचित हिरासत के आधार पर इमरान को देश से बाहर निकालने की कोशिश बेहद अत्यधिक कार्रवाई है. 

भारत छोड़ेंगे इमरान?

इमरान खान 10 अक्टूबर 2026 को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान पर हुए CJP प्रदर्शन में मौजूद थे, जिसमें प्रदर्शनकारी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे थे. भाजपा नेता किरीट सोमैया ने शिकायत दर्ज कराई थी कि अमेरिकी नागरिक और OCI कार्डधारक खान ने राजनीतिक प्रदर्शन में हिस्सा लेकर इमिग्रेशन नियमों का उल्लंघन किया है. इसके बाद इमरान खान को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस दिया गया है. अब देखते हैं कि कोर्ट में जीत किसकी होती है. 

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