यूपी सरकार को झटका: पिछड़ी जातियों को SC लिस्ट में शामिल करने पर इलाहाबाद HC की रोक

22 दिसंबर 2016 को यूपी की अखिलेश सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर 17 पिछड़ी जातियों को एससी में शामिल किया था जिसके खिलाफ डॉ. भीमराव आंबेडकर ग्रंथालय एवं जन कल्याण समिति की तरफ से एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी.

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17 पिछड़ी जातियों को SC लिस्ट में शामिल करने के फैसले पर रोक 17 पिछड़ी जातियों को SC लिस्ट में शामिल करने के फैसले पर रोक

संदीप कुमार सिंह

  • इलाहाबाद,
  • 24 जनवरी 2017,
  • अपडेटेड 2:50 PM IST

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार के उस फैसले पर 9 फरवरी तक के लिए रोक लगा दी है जिसके तहत 17 पिछड़ी जातियों को एससी लिस्ट में शामिल किया गया था. अगली सुनवाई तक इस फैसले पर रोक जारी रहेगी.

दायर हुई थी याचिका
22 दिसंबर 2016 को यूपी की अखिलेश सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर 17 पिछड़ी जातियों को एससी में शामिल किया था जिसके खिलाफ डॉ. भीमराव आंबेडकर ग्रंथालय एवं जन कल्याण समिति की तरफ से एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी. याचिका में आरोप लगाया गया था कि राजनीतिक लाभ के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने संविधान की धारा-341 का उल्लंघन किया है जबकि इसमें संशोधन का अधिकार केवल संसद को है.

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वोट बैंक पर नजर
अखिलेश सरकार पर आरोप लगा था कि चुनाव से ठीक पहले 17 पिछड़ी जातियों का वोट लेने के लिए सरकार ने नोटिफिकेश जारी किया. मामले की अगली सुनवाई 9 फरवरी को होगी.

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