क्या अब 6 साल शादी नहीं कर पाएंगे अग्न‍िवीर या बदलेगा न‍ियम? 2 साल एक्सटेंशन म‍िलने के बाद बड़ा सवाल

अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती होने वाले अग्निवीरों के लिए दो साल के अतिरिक्त सेवा विस्तार (एक्सटेंशन) के फैसले के बाद अब शादी और परिवार से जुड़े नियमों पर भी विचार शुरू हो गया है. मौजूदा नियमों के तहत चार साल की सेवा के दौरान शादी की अनुमति नहीं है, लेकिन छह साल के कुल कार्यकाल को देखते हुए क्या इन नियमों में बदलाव होगा? आइए जानते हैं पूरी डिटेल.

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अग्न‍िवीरों की शादी को लेकर कड़े न‍ियमों पर मिल सकती है ढील अग्न‍िवीरों की शादी को लेकर कड़े न‍ियमों पर मिल सकती है ढील

शिवानी शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 05 नवंबर 2026,
  • अपडेटेड 7:28 PM IST

भारतीय सेना में 'अग्निपथ योजना' के तहत देश सेवा का सपना देख रहे युवाओं के लिए हाल ही में एक बड़ा और राहत भरा बदलाव सामने आया है. सरकार और रक्षा मंत्रालय ने अग्निवीरों को शुरुआती चार साल के बाद दो साल का अतिरिक्त सेवा विस्तार (एक्सटेंशन) देने का फैसला किया है. इस नए बदलाव के तहत अब करीब 75 फीसदी अग्निवीरों को चार साल के बाद सीधे सेवा से बाहर नहीं होना पड़ेगा, बल्कि वे अपनी इच्छा से दो साल और देश की सेवा कर सकेंगे.

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इस बड़े फैसले के बाद युवाओं के मन में करियर को लेकर राहत तो है, लेकिन साथ ही एक ऐसा सवाल भी घर कर गया है जिस पर लंबे समय से चर्चा हो रही है, क्या इस अतिरिक्त अवधि में अग्निवीर शादी कर सकेंगे या उन्हें छह साल तक इंतजार करना होगा?

क्या हैं मौजूदा नियम?

मौजूदा व्यवस्था के मुताबिक, अग्निपथ योजना की शर्तों में यह साफ है कि उम्मीदवार का भर्ती के वक्त अविवाहित होना अनिवार्य है. इसके अलावा, शुरुआती चार साल के सेवा कार्यकाल के दौरान भी अग्निवीरों को शादी करने की अनुमति नहीं है.

सेना का तर्क रहा है कि शुरुआती चार साल का यह दौर बेहद संवेदनशील होता है, जिसमें कड़ी ट्रेनिंग, ऑपरेशनल जिम्मेदारियां और सैन्य अनुशासन सर्वोपरि होता है. इसलिए जवानों का पूरा फोकस देश की रक्षा और सेवा पर होना चाहिए. इसके अलावा, जो युवा नियमित सैनिक (Regular Cadre) बनना चाहते हैं, उनके लिए चयन प्रक्रिया और अंतिम परिणाम आने तक भी अविवाहित रहने की शर्त लागू की गई है.

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दो साल के एक्सटेंशन से क्यों उठा शादी का सवाल?

अग्निवीर अमूमन 17.5 से 21 साल की उम्र में सेना ज्वाइन करते हैं. ऐसे में जब चार साल की सेवा पूरी होती है, और उसके बाद दो साल का अतिरिक्त कार्यकाल जुड़ जाता है, तो कई जवान अपने मिड-ट्वाइंट्स यानी 24 से 26 साल की उम्र में पहुंच जाते हैं. यह वह उम्र होती है जब सामाजिक और पारिवारिक जीवन में शादी और गृहस्थी एक अहम पड़ाव बन जाती है.

इसे देखते हुए रक्षा मंत्रालय और सैन्य योजनाकार अब इस पहलू पर विचार कर रहे हैं कि क्या इन दो सालों के एक्सटेंशन के दौरान शादी या परिवार से जुड़े नियमों में कुछ ढील दी जा सकती है.

यह भी पढ़ें: 4 साल बाद अग्निवीरों को क्या-क्या मिलता है? ₹11.71 लाख की सेवा निधि से लेकर CAPF में 50% आरक्षण तक

शीर्ष रक्षा सूत्रों का क्या कहना है?

शीर्ष रक्षा सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक, सशस्त्र बल संशोधित अग्निपथ ढांचे के तहत चार साल से अधिक सेवा देने वाले अग्निवीरों के लिए परिवार से जुड़े प्रावधानों की समीक्षा कर रहे हैं.

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हालांकि, इसका यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि मौजूदा पाबंदियों को तुरंत प्रभाव से हटा दिया गया है या कोई नया नियम आधिकारिक तौर पर नोटिफ़ाई कर दिया गया है. शुरुआती चार साल के लिए शादी पर रोक का नियम अभी भी पूरी तरह लागू है. लेकिन दो साल के अतिरिक्त कार्यकाल के दौरान पर्सनल और फैमिली लाइफ की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नियमों में बदलाव की संभावना पर विचार जरूर किया जा रहा है.

अग्निवीरों के सामने अब क्या हैं रास्ते?

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल एन.एस. राजा सुब्रामणि द्वारा घोषित संशोधित व्यवस्था के बाद, चार साल पूरे होने पर जवानों के पास मुख्य रूप से दो रास्ते होंगे:

नियमित कैडर: जिन लगभग 25% अग्निवीरों का चयन परमानेंट रेगुलर सर्विस के लिए हो जाएगा, वे नियुक्ति के बाद शादी करने के हकदार होंगे.

दो साल का एक्सटेंशन: बाकी बचे 75% जवान जो दो साल का अतिरिक्त कार्यकाल चुनेंगे, उनके लिए रक्षा मंत्रालय के आगामी आधिकारिक दिशा-निर्देश ही यह तय करेंगे कि उन्हें इस दौरान शादी की अनुमति मिलती है या नहीं.

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