दलित लड़की से दुष्कर्म में 11 साल बाद मिली उम्रकैद की सजा, बेटी को न्याय मिलते ही परिजनों के झलके आंसू

देवरिया में एक दलित रेप पीड़िता को 11 साल बाद न्याय मिला है. विशेष न्यायाधीश SC, ST  द्वारा आरोपी युवक को आजीवन कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है. कोर्ट ने मामले को सही पाया और साक्ष्य व सबूतों के आधार पर आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. बेटी को न्याय मिलने से लड़की परिजन बेहद खुश हैं.

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(प्रतीकात्मक फोटो) (प्रतीकात्मक फोटो)

राम प्रताप सिंह

  • देवरिया ,
  • 17 नवंबर 2022,
  • अपडेटेड 8:48 AM IST

उत्तर प्रदेश के देवरिया में 11 साल पहले एक दलित लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी. इस मामले में अब विशेष न्यायाधीश SC, ST  द्वारा आरोपी युवक को आजीवन कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है.

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौरसिया के मुताबिक थाना तरकुलवा क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले चन्द्र प्रकाश मिश्रा ने 21 जनवरी 2011 को एक दलित के घर में जबरन घुस गया था और उनकी बेटी के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया था. 

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लड़की के शोर मचाने के बाद परिजनों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था. पीड़िता के पिता की तहरीर पर तरकुलवा पुलिस ने दुष्कर्म व दलित उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज किया था. पुलिस ने मामले की विवेचना कर आरोप पत्र दाखिल कर दिया था. जिसकी सुनवाई विशेष न्यायाधीश (अनसुचित जाति अनुसूचित जनजाति) छाया नैन की अदालत में हुई. 

कोर्ट ने मामले को सही पाया और साक्ष्य व सबूतों के आधार पर आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. यही नहीं आरोपी युवक के खिलाफ 10 हजार रुपये अर्थदण्ड भी लगाया गया है. 11 साल बाद बेटी को न्याय मिलने से उसके परिजन बेहद खुश हैं.  

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