MP: पंचों ने लड़की को जूते-चप्पल की माला पहनाकर गांवों में घुमाया, दी जान से मारने की धमकी

मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा (Chhindwara Madhya Pradesh) में गांव के पंचों ने एक लड़की और उसके मुंह बोले मामा को जूते चप्पल की माला पहनाकर गांवों में घुमाया. लड़की और उसके परिवार ने जब विरोध किया तो जान से मारने की धमकी दी गई. पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है. मामले की जांच की जा रही है.

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लड़की को जूते-चप्पल की माला पहनाकर घुमाया. (Representational image) लड़की को जूते-चप्पल की माला पहनाकर घुमाया. (Representational image)

पवन शर्मा

  • छिंदवाड़ा,
  • 06 जून 2022,
  • अपडेटेड 7:19 AM IST
  • लड़की की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया केस
  • पुलिस ने 8 लोगों को किया गिरफ्तार
  • मोहखेड़ थाना अंतर्गत उमरानाला चौकी क्षेत्र का मामला

मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा जिले (Chhindwara Madhya Pradesh) में एक शर्मनाक घटना सामने आई है. गांव के कुछ पंचों ने एक लड़की को जूते-चप्पल की माला पहनाकर गांव में घुमाया. यह मामला मोहखेड़ थाना क्षेत्र का है. लड़की ने इस मामले में थाने में शिकायत दर्ज कराई है. गांव के पंचों ने लापता लड़की के वापस गांव लौटने पर यह सजा सुनाई. विरोध करने पर उसे जान से मारने तक की धमकी दी. पुलिस केस दर्ज कर जांच कर रही है.

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यह है पूरा मामला

अंबाझिरी निवासी लड़की कुछ दिन पहले लापता हो गई थी. लड़की की दादी ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. लड़की कुछ दिन बाद वापस आ गई, उसने बताया कि वह बगैर बताए मजदूरी करने नागपुर चली गई थी. उसी समय लड़की का मुंहबोला मामा भी गांव से मजदूरी करने बाहर गया था.

वापस लौटने पर मामा की पत्नी ने गांव में ही सामाजिक पंचायत बुलाई थी, जहां पंच सद्दू आहाके ने तुगलकी फरमान सुना दिया. उसने कहा कि लड़की और उसके मुंहबोले मामा को जूते चप्पल की माला पहनाकर गांव में घुमाया जाए, विरोध करने पर जान से मार दिया जाए.

इस फरमान पर अन्य पंचों ने भी सहमति दी. कुछ पंचों ने दोनों के साथ मारपीट भी की. इसके बाद दोनों को जूते चप्पल की माला पहनाकर आसपास के गांव में घुमाया गया. इसका विरोध लड़की के परिजन और गांव के कोटवार ने किया, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई.

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लड़की ने कहा कि पंचों ने मारपीट करने के साथ गालियां दीं. पीड़ित युवती की शिकायत पर पुलिस ने गांव के मोती लाल कुर्वेती, दमुभाई इवनाती, सद्दू आहाके, विपत धुर्वे, जागेश्वर कुमरे, सलिराम कुमरे, यशवंत आहाके, लालसिंह धुर्वे पर केस दर्ज किया है. इन आरोपियों पर धारा 355, 342, 504, 294, 506, 323, 147, 75 लगाई गई हैं. 

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