डेथ मिस्ट्री: ब्वॉयफ्रेंड राहुल को अग्रिम जमानत, मौत से पहले प्रत्यूषा ने किया था कॉल

दिवंगत टीवी कलाकार प्रत्यूषा बनर्जी डेथ मिस्ट्री में शक के घेरे में आए ब्वॉयफ्रेंड राहुल राज सिंह को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. बंबई हाईकोर्ट ने राहुल राज को अग्रिम जमानत दे दी है. 18 अप्रैल को इस याचिक पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आदेश दिया था कि राहुल 23 अप्रैल तक बांगुर नगर पुलिस स्टेशन में हाजिर होकर अपना बयान दर्ज कराएं.

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प्रत्यूषा बनर्जी का ब्वॉयफ्रेंड राहुल राज सिंह प्रत्यूषा बनर्जी का ब्वॉयफ्रेंड राहुल राज सिंह

मुकेश कुमार

  • मुंबई,
  • 25 अप्रैल 2016,
  • अपडेटेड 9:06 AM IST

दिवंगत टीवी कलाकार प्रत्यूषा बनर्जी डेथ मिस्ट्री में शक के घेरे में आए ब्वॉयफ्रेंड राहुल राज सिंह को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. बंबई हाईकोर्ट ने राहुल राज को अग्रिम जमानत दे दी है. 18 अप्रैल को इस याचिक पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आदेश दिया था कि राहुल 23 अप्रैल तक बांगुर नगर पुलिस स्टेशन में हाजिर होकर अपना बयान दर्ज कराएं.

हाईकोर्ट में सरकारी वकील ने दावा किया कि सुसाइड से पहले ने राहुल को फोन किया था. उसने राहुल से कहा था कि वह सुसाइड करने जा रही ही है. उनके बीच करीब तीन मिनट तक बातचीत हुई थी. जस्टिस मृदुला भाटकर फोन कॉल की रिकॉर्डिंग सुनेंगी. प्रत्यूषा के परिवार की तरफ से पेश वकील ने राहुल के जमानत का पुरजोर विरोध किया.

इसस पहले हाई कोर्ट ने कहा कि प्रत्यूषा की मां शोमा बनर्जी की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने इस केस को क्राइम ब्रांच को सौंपने की मांग की थ. कोर्ट ने कहा था कि पुलिस स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से जांच कर रही है. पीठ ने कहा कि यह जांच किसी अन्य एजेंसी को हस्तांतरित करने की कोई आवश्यकता नहीं है. पुलिस सही दिशा में है.

कोर्ट की पीठ ने कहा कि हमें यह भी नहीं लगता कि पुलिस आरोपी यानी प्रत्युषा के का कोई पक्ष ले रही है. अदालत ने हालांकि शोमा की याचिका को लंबित रखा और उपनगरीय बांगुर नगर पुलिस को जांच की रिपोर्ट चार मई को दाखिल करने का निर्देश दिया. इस पर चार मई को सुनवाई की जाएगी.

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