Pan Aadhaar Link Last Date: पैन-आधार लिंक करने का आखिरी मौका! वरना देना होगा डबल जुर्माना

Pan Aadhaar Link Last Date: पैन से आधार को लिंक करने की डेडलाइन 30 जून है. इसके बाद इस काम के लिए डबल फाइन देना पड़ेगा. आखिरी तारीख निकल जाए इससे पहले आप भी अपने पैन को आधार से लिंक कर लें. यहां जानिए ऑनलाइन पैन से आधार को लिंक करने का तरीका.

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पैन से आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख पैन से आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 04 जून 2022,
  • अपडेटेड 2:48 PM IST
  • 30 जून है आखिरी तारीख
  • 1000 रुपये लगेगा जुर्माना

पैन कार्ड को आधार से लिंक (Pan-Aadhaar Link) करने की आखिरी तारीख 30 जून को समाप्त हो रही है. पहले इसकी अंतिम तारीख 31 मार्च 2022 तय की गई थी, लेकिन 500 रुपये के जुर्माने के साथ आधार से पैन को लिंक (Pan-Aadhar Link Last Date) करने की तारीख को 30 जून तक बढ़ा दिया गया था. अगर इसके बाद भी कोई पैनकार्ड होल्डर (Pan Card Holder) अपना आधार पैन से लिंक नहीं करता है, तो उसे ये काम करने के लिए 1000 रुपये का जुर्माना (Fine) भरना होगा.

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कब तक काम करेगा आपका पैन

आयकर अधिनियम (Income Tax Act) की  की धारा 234H के अनुसार 31 मार्च 2023 तक पैन को आधार से जोड़ने के लिए 1000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा. हालांकि, आपका पैन कार्ड एक साल यानी मार्च 2023 तक काम करता रहेगा. इसकी वजह से किसी को भी 2022-23 के ITR दाखिल करने और रिफंड की प्रक्रिया में किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा.

कैसे भरें फाइन

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 31 मार्च 2022 के बाद और 30 जून 2022 से पहले पैन को आधार से लिंक करने के लिए 500 रुपये का लेट फाइन तय किया है. 30 जून के बाद ये राशि दोगुनी हो जाएगी और पैन को आधार से लिंक करने के लिए लेट फाइन के रूप में 1000 रुपये देना पड़ेगा.बिना लेट फाइन दिए कोई भी अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करा पाएगा.

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लग सकता है भारी जुर्माना

यदि आप अपने पैन को अपने आधार नंबर से लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड डीएक्टिवेट हो जाएगा. इसके बाद पैनकार्ड होल्डर म्यूचुअल फंड, स्टॉक और बैंक अकाउंट खुलवाने जैसे काम नहीं कर पाएगा. इसके अलावा अगर आप बंद हो चुके अपने पैन कार्ड को कहीं भी डॉक्यूमेंट की तरह इस्तेमाल करेंगे, तो आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है.आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272B के तहत आपको 10 हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है. 

पैन को आधार से कैसे लिंक करें

  • इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.incometax.gov.in पर लॉग इन करें
  • क्विक लिंक्स सेक्शन में जाकर लिंक आधार पर क्लिक करें
  • आपके स्क्रीन पर एक नई विंडो खुल जाएगी
  • यहां अपना पैन नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर भर दें
  • 'I validate my Aadhaar details' के विकल्प को चुनें
  • आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त होगा. उसे भर दें और फिर 'Validate' पर क्लिक करें.
  • जुर्माना भरने के बाद आपका पैन और आधार लिंक हो जाएगा

 

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