बिना जुर्माना आयकर रिटर्न (ITR) भरने के लिए अब कुछ घंटे का वक्त बचा है. अगर आपने अभी तक अपना ITR फाइल नहीं किया है, तो आज हर हाल में भरने की कोशिश करें.
दरअसल, तमाम लोगों में अभी भी ITR को लेकर ये कंफ्यूजन है कि मैं टैक्स के दायरे में नहीं आता हूं, या फिर अब हमने न्यू टैक्स रिजीम को चुन लिया है, इसमें टैक्स नहीं कट रहा है, इसलिए आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं है. लेकिन ये गलत सोच है. हर नौकरी-पेशा वालों को आईटीआर फाइल करना चाहिए.
अगर आप आईटीआर नहीं फाइल करेंगे, तो आपको किसी भी तरह के लोन या फिर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में परेशानी हो सकती है. ऐसे में आपके पास आपके पास कुछ घंटे का समय बचा है.
30 जुलाई को 40 लाख से अधिक आईटीआर फाइलिंग
हालांकि इस बीच देश में करदाताओं (Taxpayers) के बीच रिटर्न भरने की जबरदस्त होड़ लगी हुई है. इनकम टैक्स विभाग के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक 30 जुलाई तक 5.5 करोड़ से ज्यादा ITR दाखिल हो चुके हैं. आकलन वर्ष (AY) 2026-27 के लिए अब तक 5.5 करोड़ से ज्यादा लोग अपना रिटर्न जमा कर चुके हैं.
यही नहीं, सिर्फ 30 जुलाई के एक ही दिन में 42 लाख से अधिक लोगों ने अपना फाइलिंग का काम पूरा किया. ये आंकड़े बताते हैं कि लोग अंतिम समय का इंतजार करते हैं और फिर आखिरी दो-तीन दिनों में इनकम टैक्स पोर्टल पर अचानक 'ट्रैफिक का सैलाब' आ जाता है.
गौरतलब है कि हर साल जुलाई का आखिरी हफ्ता ऐसा ही होता है, सीए (CA) के दफ्तरों में भीड़, इनकम टैक्स की वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक और लोगों में इस बात की घबराहट होती है, कहीं पेनल्टी न लग जाए. वहीं इनकम टैक्स विभाग की ओर से टैक्सपेयर्स को लगातार आईटीआर फाइलिंग को लेकर जागरुक किया जा रहा है.
इस बीच कुछ लोगों की शिकायत है कि उन्हें आईटीआर फाइलिंग में तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं. दरअसल, जब पोर्टल पर करोड़ों लोग एक साथ लॉगिन करते हैं, तो अक्सर साइट थोड़ी धीमी हो जाती है और OTP आने में देरी होने लगती है. लेकिन आयकर विभाग का कहना है कि आईटीआर फाइलिंग से पहले जरूरी दस्तावेज अपने पास रख लें, अपना फॉर्म-16 (Form 16), AIS/TIS (वार्षिक वित्तीय विवरण), और बैंक स्टेटमेंट अपने पास रखें ताकि फॉर्म भरते समय कोई गलती न हो. आयकर विभाग की वेबसाइट कोई दिक्कत नहीं है.
अगर देरी हुई तो क्या होगा?
अगर आप 31 जुलाई की रात 12 बजे से पहले अपना ITR दाखिल नहीं कर पाते हैं, तो आपको दो मुख्य नुकसान होंगे. अगर आपकी सालाना कमाई 5 लाख रुपये से अधिक है, तो 31 जुलाई के बाद रिटर्न भरने पर 5,000 रुपये तक की पेनल्टी लग सकती है. अगर कमाई 5 लाख रुपये से कम है, तो यह पेनल्टी 1,000 रुपये होगी.
वहीं अगर आपकी टैक्स देनदारी बनती है, तो बकाया रकम पर हर महीने 1% के हिसाब से ब्याज (Interest) जुड़ना शुरू हो जाएगा.
ई-वेरिफाई (E-Verify) करना न भूलें
सिर्फ ITR फाइल कर देना ही काफी नहीं है. आधार ओटीपी (Aadhaar OTP) या नेट बैंकिंग के जरिए इसे ई-वेरिफाई जरूर करें, वरना आपका रिटर्न अधूरा माना जाएगा.
आजतक बिजनेस डेस्क