रेलवे का नया नियम आज से लागू, अब काउंटर टिकट पर भी मिलेगी ये सुविधा

रेलवे के रिजर्वेशन काउंटर से टिकट खरीदने वाले यात्रियों के लिए 27 अक्टूबर से नया नियम लागू हो रहा है. अब टिकट बुक करते समय 45 पैसे का वैकल्पिक यात्रा बीमा लेने पर नकद भुगतान नहीं किया जा सकेगा. इसके लिए डिजिटल पेमेंट करना जरूरी होगा. इस बीमा के तहत दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी पूर्ण दिव्यांगता पर 10 लाख रुपये तक का कवर मिलता है.

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सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद अब रेलवे के रिजर्वेशन काउंटर  से लिए गए टिकटों पर बीमा कवर मिलेगा. (Photo: ITG/@Gfx) सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद अब रेलवे के रिजर्वेशन काउंटर से लिए गए टिकटों पर बीमा कवर मिलेगा. (Photo: ITG/@Gfx)

आजतक बिजनेस डेस्क

  • नई दिल्ली,
  • 27 अक्टूबर 2026,
  • अपडेटेड 11:20 AM IST

रेलवे के रिजर्वेशन काउंटर से टिकट खरीदने वाले यात्रियों के लिए आज से (27 अक्टूबर 2026) से एक अहम बदलाव लागू किया जा रहा है. अगर आप टिकट बुक करते समय 45 पैसे वाला वैकल्पिक यात्रा बीमा (Travel Insurance) लेना चाहते हैं, तो आपको डिजिटल भुगतान करना होगा. बीमा का प्रीमियम नकद में जमा नहीं किया जा सकेगा. रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे को इस व्यवस्था को लागू करने के निर्देश दिए हैं.

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अब तक ऑनलाइन टिकट बुक करने वाले यात्रियों के लिए डिजिटल भुगतान के जरिए बीमा लेने की सुविधा उपलब्ध थी. अब इसे रेलवे के रिजर्वेशन काउंटरों तक भी बढ़ाया जा रहा है. अधिकारियों के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के 6 अक्टूबर के आदेश के बाद यह कदम उठाया जा रहा है. ऐसे में काउंटर से टिकट लेते समय बीमा का विकल्प चुनने वाले यात्रियों को डिजिटल भुगतान की व्यवस्था रखनी होगी.

बीमा लेना है तो डिजिटल पेमेंट जरूरी

रेलवे बोर्ड ने 24 अक्टूबर को जारी पत्र में सभी जोनल रेलवे को 27 अक्टूबर से पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम (PRS) के काउंटरों पर इस व्यवस्था के लिए तैयार रहने को कहा था. निर्देश के मुताबिक, अगर कोई यात्री यात्रा बीमा चुनता है, तो टिकट के किराये के साथ उसका प्रीमियम भी केवल डिजिटल माध्यम से लिया जाएगा. रेलवे अधिकारियों के अनुसार, 5, 10, 20 और 25 पैसे के सिक्के अब कानूनी मुद्रा नहीं हैं.

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ऐसे में 45 पैसे जैसी छोटी रकम का प्रीमियम नकद में लेने में परेशानी होती है. इसी वजह से बीमा लेने वाले यात्रियों के लिए डिजिटल भुगतान अनिवार्य किया जा रहा है. रेलवे रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर का मैनेजमेंट करने वाले सेंटर फॉर रेलवे इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स (CRIS) ने इस बदलाव के लिए जरूरी तकनीकी संशोधन किए हैं. एक अधिकारी के मुताबिक, सॉफ्टवेयर की जांच की जा रही है और व्यवस्था लागू करने की तैयारी चल रही है. CRIS इस काम में भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (IRCTC) के साथ मिलकर काम कर रहा है.

45 पैसे में कितना मिलेगा बीमा कवर?

रेलवे की वैकल्पिक यात्रा बीमा योजना (OTIS) के तहत यात्री को टैक्स सहित सिर्फ 45 पैसे प्रति व्यक्ति का प्रीमियम देना होता है. इसके बदले दुर्घटना की स्थिति में अलग-अलग तरह का बीमा कवर मिलता है.

- मृत्यु या स्थायी पूर्ण दिव्यांगता: 10 लाख रुपये तक

- स्थायी आंशिक दिव्यांगता: 7.5 लाख रुपये तक

- चोट लगने पर अस्पताल के खर्च: 2 लाख रुपये तक

- पार्थिव शरीर को पहुंचाने का खर्च: 10,000 रुपये तक

यह प्रीमियम 17 फरवरी 2024 से लागू है. यह बीमा वैकल्पिक है, यानी टिकट बुक करते समय यात्री अपनी इच्छा से इसे चुन सकता है. इसके लिए निर्धारित शर्तें लागू होंगी.

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किन टिकटों पर ले सकते हैं बीमा?

यह सुविधा उन टिकटों के लिए उपलब्ध है, जो बुकिंग के समय कन्फर्म (CNF), आरक्षण के बावजूद सीट मिलने की प्रतीक्षा वाली स्थिति (RAC) या आंशिक रूप से कन्फर्म (PartCNF) हों. एक ही पीएनआर (PNR) पर यात्रा करने वाले यात्रियों में कुछ की सीट कन्फर्म और कुछ के टिकट वेटिंग लिस्ट में होने पर भी बीमा लिया जा सकता है. रेलवे अधिकारी ने उदाहरण देते हुए बताया कि अगर एक पीएनआर पर चार लोग सफर कर रहे हैं और उनमें से एक का टिकट कन्फर्म है, जबकि बाकी तीन वेटिंग लिस्ट में हैं, तो बीमा का विकल्प चुनने पर चारों यात्रियों को 45-45 पैसे के प्रीमियम पर कवर मिल सकता है. रेलवे बोर्ड ने आरक्षण काउंटर के कर्मचारियों को यात्रियों के मोबाइल नंबर और अन्य जरूरी जानकारी सही तरीके से दर्ज करने के निर्देश भी दिए हैं. मोबाइल नंबर अनिवार्य होगा. यह जानकारी बीमा कंपनी को भेजी जाएगी, ताकि पॉलिसी जारी की जा सके.

टिकट रद्द करने पर 9 पैसे कटेंगे

अगर यात्री बीमा लेने के बाद अपना टिकट रद्द करता है, तो 45 पैसे के प्रीमियम में से 9 पैसे काट लिए जाएंगे. इसके अलावा टिकट रद्द करने पर लागू होने वाला सामान्य कैंसिलेशन शुल्क भी देना होगा. रेलवे बोर्ड के मुताबिक, काउंटर से खरीदे गए टिकटों पर जारी बीमा पॉलिसी के लिए भी वही नियम और शर्तें लागू होंगी, जो ऑनलाइन टिकट बुक करने वाले यात्रियों की बीमा पॉलिसी पर लागू होती हैं. इसलिए रेलवे आरक्षण काउंटर से टिकट लेते समय अगर आप यात्रा बीमा लेना चाहते हैं, तो डिजिटल भुगतान के लिए तैयार रहें. ध्यान रखें कि बीमा लेना अनिवार्य नहीं है, लेकिन इसे चुनने पर 45 पैसे का प्रीमियम डिजिटल माध्यम से ही देना होगा.

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