Free Life Insurance: एक रुपया भी नहीं देना पड़ेगा, PF खाते पर मुफ्त में मिलता है 7 लाख रुपये का बीमा, जानिए नियम

EPFO की इस स्कीम के बारे में हर किसी को जानकारी होनी चाहिए, इसके लिए नौकरीपेशा कर्मचारी को 0 प्रीमियम देना होता है, यानी कोई प्रीमियम नहीं चुकाना पड़ता है. यह एक भरोसेमंद सुरक्षा कवच की तरह काम करता है.

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मुफ्त में मिलता है 7 लाख का जीवन बीमा. (Photo: ITG) मुफ्त में मिलता है 7 लाख का जीवन बीमा. (Photo: ITG)

आजतक बिजनेस डेस्क

  • नई दिल्ली,
  • 02 जून 2026,
  • अपडेटेड 8:26 PM IST

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की इस इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में अधिकतर लोग नहीं जानते हैं. जबकि ये करोड़ों परिवारों के लिए राहत की बड़ी खबर है.  अगर आप संगठित क्षेत्र में काम करते हैं और आपका पीएफ (PF) कटता है, तो आपको बिना एक भी रुपया अतिरिक्त खर्च किए 7,00,000 तक का मुफ्त लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलता है. ईपीएफओ (EPFO) अपने सदस्यों को यह खास सुविधा Employees' Deposit Linked Insurance (EDLI) स्कीम के तहत देता है.

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इस योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसके लिए नौकरीपेशा कर्मचारी को 0 प्रीमियम देना होता है, यानी कोई प्रीमियम नहीं चुकाना पड़ता है. यह आपके और आपके परिवार के भविष्य के लिए एक भरोसेमंद सुरक्षा कवच की तरह काम करता है.

क्या है EDLI योजना, यह कैसे काम करती है?
EDLI योजना को साल 1976 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य PF खाताधारकों को सामाजिक सुरक्षा देना है, इस इंश्योरेंस कवर के लिए कर्मचारी की सैलरी से कोई पैसा नहीं कटता है. इसका पूरा प्रीमियम नियोक्ता द्वारा चुकाया जाता है. कंपनी कर्मचारी की बेसिक सैलरी और डीए (Basic + DA) का 0.50% हिस्सा इस इंश्योरेंस स्कीम में जमा करती है.

इस स्कीम के तहत EPFO सदस्य की असामयिक मौत होने पर नॉमिनी को न्यूनतम 2.50 लाख रुपये और अधिकतम 7 लाख रुपये तक की एकमुश्त बीमा राशि दी जाती है. 

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लगातार 12 महीने तक नौकरी
इस योजना का लाभ उस कर्मचारी को मिलता है, जो मौत से ठीक पहले कम से कम 12 महीने तक लगातार नौकरी की हो. राहत की बात यह है कि इन 12 महीनों में अगर कर्मचारी ने कंपनी बदली भी है, तब भी वह इस लाभ का हकदार रहता है. इसके लिए केवल पीएफ खाते लगातार एक्टिव रखना होता है. यह लाभ केवल तभी मिलता है जब कर्मचारी की मृत्यु सेवाकाल के दौरान यानी नौकरी पर रहते हुए हुई हो. 

क्लेम कैसे करें? 
अगर किसी EPFO सदस्य की असमय मौत हो जाती है, तो उसका नॉमिनी इस राशि के लिए दावा कर सकता है. इसके लिए PF कमिश्नर के कार्यालय में Form 5 IF भरकर जमा करना होता है. इसके साथ कर्मचारी का मृत्यु प्रमाण पत्र, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र और बैंक खाते की डिटेल देनी होती है. 

ईपीएफओ (EPFO) अपने सभी सदस्यों को सलाह देता है कि वे अपने यूएएन (UAN) पोर्टल पर जाकर e-Nomination (ई-नामांकन) की प्रक्रिया को जरूर पूरा कर लें. नॉमिनी अपडेट रहने से किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में परिवार को क्लेम राशि मिलने में कोई परेशानी नहीं होती और दफ्तरों के चक्कर काटने से मुक्ति मिलती है.

यह योजना दर्शाती है कि आपका पीएफ खाता केवल रिटायरमेंट के लिए फंड इकट्ठा करने का जरिया नहीं है, बल्कि संकट के समय में आपके परिवार की वित्तीय स्थिरता बनाए रखने का एक मजबूत और मुफ्त जरिया भी है.
 

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