ED की याचिका पर कार्ति चिदंबरम के सीए को हाईकोर्ट का नोटिस

हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 16 अगस्त की तारीख दी है. मामले के सहआरोपी एस भास्करन रमन की जमानत मंजूर करने के निचली अदालत के 13 मार्च के आदेश को ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है.

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कार्ति चिदंबरम (फाइल फोटो) कार्ति चिदंबरम (फाइल फोटो)

aajtak.in / पूनम शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 10 अप्रैल 2018,
  • अपडेटेड 6:43 PM IST

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की आईएनएक्स मीडिया केस में आरोपी कार्ति चिदंबरम के चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) एस भास्करन रमन की जमानत रद करने की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कार्ति चिदंबरम के सीए को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 16 अगस्त की तारीख दी है. मामले के सहआरोपी एस भास्करन रमन की जमानत मंजूर करने के निचली अदालत के 13 मार्च के आदेश को ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है.

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मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में भास्करमन को 16 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था. ईडी का आरोप है कि कार्ति चिदंबरम ने साल 2007 में आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की स्वीकृति दिलाने के एवज में पैसा लिया था. उस समय कार्ति के पिता पी. चिदंबरम केंद्र सरकार में वित्त मंत्री थे.

आईएनएक्स मीडिया केस में अब तक कार्ति चिदंबरम, उनके सीए भास्करनरमन, पीटर मुखर्जी और इंद्राणी मुखर्जी आरोपियों की लिस्ट में शामिल हैं और इन चारों से ईडी और सीबीआई समय-समय पर पूछताछ भी कर चुकी है. फिलहाल कार्ति भी इस मामले मे जमानत पर रिहा है.

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