ITR भरने के लिए बचे हैं चंद घंटे, आज चूके तो लगेगा 5 हजार का फटका

इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आपके पास अब चंद घंटे बचे हैं. आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं.

Advertisement
प्रतीकात्मक तस्वीर (Business today) प्रतीकात्मक तस्वीर (Business today)

विकास जोशी

  • नई दिल्ली,
  • 31 अगस्त 2018,
  • अपडेटेड 2:33 PM IST

इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आज आख‍िरी तारीख है. इसका मतलब है कि अब आपके पास महज कुछ घंटे ही बचे हैं अपना आईटीआर भरने के लिए. अगर आपकी इनकम टैक्स के दायरे में आती है, तो आज आपको किसी भी स्थ‍िति में अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर लेना चाहिए.

अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आप पर 1 हजार से लेकर 5 हजार रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. अगर आप दिसंबर के बाद भरते हैं, तो आप पर 10 हजार रुपये तक की पेनल्टी लग सकती है.

Advertisement

इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं. आप चाहें तो ऑनलाइन आईटीआर फाइल कर सकते हैं. इसके लिए आपको की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर पहुंचना होगा. यहां आपको अपनी टैक्स देनदारी के अनुसार फॉर्म चुनना होगा. दूसरा रास्ता ये है कि आप ऑफलाइन आईटीआर भरें.

 अगर आप वेतनभोगी हैं, तो आपको आईटीआर 1 फॉर्म भरना होगा. अगर आप भरने को लेकर सहज नहीं हैं, तो आप टैक्स एक्सपर्ट्स की मदद ले सकते हैं.

31 अगस्त यानी आजभरने के बाद याद रख‍िये कि आपको अपना आईटीआर वेरीफाई भी करना होता है. इसके लिए आपके पास 120 दिनों का समय होता है.

इन 120 दिनों के भीतर आप अपने आईटीआर को आसानी से वेरीफाई करा सकते हैं. इसके लिए आप अपने आधार ओटीपी का सहारा ले सकते हैं. इसके अलावा नेट बैंक‍िंग और बैंक डिटेल्स के आधार पर भी आप ये काम निपटा सकते हैं.

Advertisement

लेकिन सबसे अहम बात यह ध्यान रख‍िये कि अगर आप ने आज रिटर्न फाइल नहीं किया और आपकी टैक्स देनदारी बनती है, तो आप पर पेनल्टी लग सकती है. इस पेनल्टी से बचने के लिए जरूरी है कि आज क‍िसी भी हाल में अपना आईटीआर भर लें.

हालांकि ये बात केरल के लोगों के लिए लागू नहीं होगी. क्योंकि विभाग ने यहां के कर दाताओं के लिए डेडलाइन बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया है. दरअसल बाढ़ के चलते यहां बिगड़े हालात को देखते हुए विभाग ने यह फैसला लिया.

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement