बैंक लोन केसः अनिल अंबानी ने ब्रिटेन की अदालत में कहा- परिवारवाले उठा रहे हैं मेरा खर्च

फरवरी 2012 में रिलायंस कॉम ने तीन चीनी बैंकों से $700 मिलियन से अधिक का ऋण लिया, जिसकी पर्सनल गारंटी अनिल अंबानी की थी. कंपनी अब दिवालिया हो चुकी है तो बैंकों ने ब्याज के साथ रकम वसूलने के लिए मुकदमा किया है.

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अनिल अंबानी (फाइल फोटो) अनिल अंबानी (फाइल फोटो)

लवीना टंडन

  • लंदन,
  • 26 सितंबर 2020,
  • अपडेटेड 12:21 PM IST
  • 3 चीनी बैंकों से अनिल अंबानी ने कर्ज लिया था
  • कोर्ट के आदेश पर संपत्तियों के बारे में बताया
  • लंदन में हाई कोर्ट में ये मुकदमा चल रहा है

कर्ज में डूबे अनिल अंबानी ने तीन चीनी बैंकों से लोन मामले में अपनी संपत्ति को लेकर बड़ा खुलासा किया है. शुक्रवार को ब्रिटेन की एक अदालत में अनिल अंबानी ने बताया कि उनके पास कोई महत्वपूर्ण संपत्ति नहीं है. उनका खर्च बहुत कम है, जो पत्नी और परिवारवाले संभालते हैं. आमदनी का कोई दूसरा जरिया भी नहीं है. वो एक साधारण जीवन जी रहे हैं और वो सिर्फ एक कार इस्तेमाल करते हैं. 

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बता दें कि फरवरी 2012 में रिलायंस कॉम ने तीन चीनी बैंकों से $700 मिलियन से अधिक का ऋण लिया, जिसकी पर्सनल गारंटी अनिल अंबानी की थी. कंपनी अब दिवालिया हो चुकी है तो बैंकों ने ब्याज के साथ रकम वसूलने के लिए मुकदमा किया है. लोन देने वालों में इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड (मुंबई ब्रांच), चाइना डेवलपमेंट बैंक और एक्जिम बैंक ऑफ चाइना हैं. 

22 मई 2020 को लंदन में हाई कोर्ट की जज Nigel ने फैसला सुनाया कि अनिल अंबानी की ओर से 12 जून तक तीन चीनी बैंकों को $7.17 मिलियन का भुगतान किया जाए, लेकिन तय समय पर भुगतान ना करने पर बैंकों ने संपत्ति घोषित करने की मांग की थी. फिर अदालत ने अनिल अंबानी को 29 जून को दुनिया में फैली संपत्तियों को घोषित करने का आदेश दिया था.

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उनसे ऐफिडेविट में यह भी बताने को कहा गया कि उन संपत्तियों में उनकी पूरी हिस्सेदारी है या वो इनके किसी के साथ संयुक्त हकदार हैं. इधर, तीन चीनी बैंकों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वो अंबानी के खिलाफ बाकी सभी कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल करेंगे. 

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