दुबई में बसने का सुनहरा मौका! अब कम निवेश में भी मिलेगा 2 साल का वीजा

दुबई ने विदेशी निवेशकों को लुभाने के लिए अपने प्रॉपर्टी रेजिडेंसी वीजा नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जिसके तहत अब 2 साल के वीजा के लिए न्यूनतम निवेश की अनिवार्य शर्त को हटा दिया गया है.

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दुबई में अब घर लेना और आसान (Photo-Pexels) दुबई में अब घर लेना और आसान (Photo-Pexels)

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 30 अप्रैल 2026,
  • अपडेटेड 10:35 AM IST

दुबई ने अपने उन नियमों में बदलाव किया है जो वहां घर या प्रॉपर्टी खरीदने वालों को दो साल का रेजिडेंसी वीजा दिलाने में मदद करते हैं. हालांकि दुबई सरकार की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन ये नई जानकारियां 'क्यूब सेंटर' की वेबसाइट पर अपडेट की गई हैं, जो दुबई लैंड डिपार्टमेंट (DLD) से जुड़ी संस्था है.

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दुबई का उद्देश्य अपने नियमों को और भी लचीला बनाना है ताकि दुनिया भर के ज्यादा से ज्यादा लोग वहां निवेश कर सकें और दुबई ग्लोबल रियल एस्टेट मार्केट में अपनी धाक जमाए रखे. 

दुबई ने दो साल के प्रॉपर्टी इन्वेस्टर रेजिडेंसी वीजा के नियमों को अब पहले से काफी सरल बना दिया है. इस नए बदलाव के तहत, यदि कोई व्यक्ति अकेले किसी संपत्ति का मालिक है, तो उसके लिए प्रॉपर्टी की न्यूनतम कीमत की पुरानी शर्त को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है. पहले इसके लिए कम से कम 7,50,000 दिरहम की प्रॉपर्टी होना जरूरी था, जिसे अब हटा दिया गया है.

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वहीं, संयुक्त मालिकाना हक के मामले में अब नया नियम लागू किया गया है, जिसके तहत हर निवेशक का हिस्सा कम से कम 4,00,000 दिरहम होना अनिवार्य है. यह नियम उन लोगों पर भी लागू होता है, जहां दो पार्टनर्स के बीच संपत्ति बराबर बंटी हुई हो. इन आसान शर्तों का मुख्य उद्देश्य दुबई के प्रॉपर्टी बाजार में निवेशकों की पहुंच को बढ़ाना और उन्हें निवेश के लिए अधिक लचीले विकल्प देना है. 

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5 साल का रिटायरमेंट वीजा 

यह वीजा उन रिटायर हो चुके व्यक्तियों के लिए है, जो लंबे समय तक संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में रहना चाहते हैं. इसके लिए आवेदन करने के कई रास्ते हैं, जिनमें प्रॉपर्टी में निवेश सबसे प्रमुख है. इस वीजा के लिए आवेदक की उम्र 55 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए.

प्रॉपर्टी के जरिए इसे पाने के लिए कम से कम 10 लाख दिरहम का निवेश जरूरी है, या फिर आपके पास इतनी ही राशि की बचत (Savings) होनी चाहिए. इसके अलावा, दुबई से आवेदन करने के लिए आपकी सालाना तय आय 2.4 लाख दिरहम से कम नहीं होनी चाहिए, चाहे वह कमाई देश के भीतर से हो या बाहर से. यह वीजा 5 साल के लिए वैध होता है और इसे रिन्यू भी कराया जा सकता है.

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10 साल का गोल्डन वीजा 

निवेशकों के बीच गोल्डन वीजा सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, क्योंकि यह उन्हें लंबी अवधि की सुरक्षा और बेहतरीन सुविधाएं देता है. इसके लिए कम से कम 20 लाख दिरहम का निवेश करना अनिवार्य है. खास बात यह है कि यह निवेश किसी एक प्रॉपर्टी में हो सकता है या फिर कई संपत्तियों को मिलाकर भी कुल कीमत इतनी होनी चाहिए. इसमें तैयार प्रॉपर्टी (Ready), निर्माणाधीन और कुछ शर्तों के साथ गिरवी रखी गई (Mortgaged) संपत्तियां भी शामिल की जा सकती हैं. यह वीजा 10 साल के लिए मिलता है और इसे दोबारा रिन्यू कराया जा सकता है.

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गोल्डन वीजा धारकों को किसी स्थानीय स्पॉन्सर या एम्प्लॉयर की जरूरत नहीं होती. अन्य वीजा के विपरीत, इसमें यूएई में रहने की कोई न्यूनतम समय सीमा नहीं है. यानी अगर आप 6 महीने से ज्यादा समय तक देश से बाहर रहते हैं, तब भी आपका वीजा वैध रहेगा. इसके साथ ही, आप अपने जीवनसाथी, बच्चों और तीन घरेलू सहायकों को भी स्पॉन्सर कर सकते हैं.

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