20 लाख हुई ग्रेच्‍युटी लिमिट, नौकरीपेशा लोगों को सरकार का तोहफा

Budget 2019 : अगर आप किसी कंपनी में 5 साल से नौकरी कर रहे हैं तो आपको मोदी सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है.

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नौकरीपेशा लोगों को राहत नौकरीपेशा लोगों को राहत

aajtak.in

  • नई दिल्‍ली,
  • 01 फरवरी 2019,
  • अपडेटेड 2:04 PM IST

नौकरीपेशा लोगों को मोदी सरकार की ओर से बड़ी राहत दी गई है. दरअसल, सरकार की ओर से कर्मचारियों की ग्रेच्युटी लिमिट को डबल कर दिया गया है. पहले यह लिमिट 10 लाख की थी जो अब 20 लाख रुपये हो गई है. बता दें कि ग्रेच्युटी का भुगतान अधिनियम, 1972  के तहत नौकरीपेशा कर्मचारियों को ग्रेच्‍युटी दी जाती है. यह उन सभी संस्‍थानों पर लागू होता है, जिसमें 10 या इससे अधिक कर्मी होते हैं.

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इसका मकसद कर्मचारियों को उनके रिटायर होने के बाद सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना होता है. कर्मचारी अगर कंपनी या संस्‍थान में रिटायरमेंट के बाद या फिर शारीरिक अपंगता की वजह से काम करना बंद कर दे तो उसे शर्तों के साथ ग्रेच्‍युटी मिलती है. ग्रेच्युटी किसी भी कर्मचारी को तभी मिलती है जो नौकरी में लगातार करीब 5 साल तक काम कर चुका हो. ऐसे कर्मचारी की सेवा को पांच साल की अनवरत सेवा माना जाता है. आमतौर पर 5 साल की सर्विस के बाद ही कोई कर्मचारी ग्रेच्युटी का हकदार बनता है.

कैसे कैलकुलेट करें ग्रेच्‍युटी

आमतौर पर लोगों को अपनी ग्रेच्‍युटी का पता नहीं होता है लेकिन इसका कैलकुलेशन बेहद आसान है. दरअसल, 5 साल की सर्विस के बाद सेवा में पूरे किए गए हर साल के बदले अंतिम महीने के बेसिक वेतन और महंगाई भत्ते को जोड़कर उसे पहले 15 से गुणा किया जाता है. इसके बाद सर्विस में दिए गए सालों की संख्या से भाग दिया जाता है. इसके बाद हासिल होने वाली रकम को 26 से भाग दे दिया जाता है. जो रकम बनती है वही आपकी ग्रेच्युटी है.

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