28 साल पहले हुए अलकतरा घोटाले में CBI कोर्ट का फैसला, बिहार के पूर्व मंत्री सहित 5 को 3-3 साल की सजा

रांची के सीबीआई कोर्ट ने अलकतरा घोटाला मामले में बिहार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन सहित पांच अभियुक्तों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है. 28 साल पहले हुए अलकतरा घोटाले के सिलसिले में सीबीआई ने कई प्राथमिकी दर्ज की थी. कोर्ट ने जिस मामले में फैसला सुनाया, वह सीबीआई की प्राथमिकी संख्या आरसी11/97 से संबंधित है.

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अलकतरा घोटाले में CBI कोर्ट का आया फैसला अलकतरा घोटाले में CBI कोर्ट का आया फैसला

सत्यजीत कुमार

  • रांची,
  • 30 मार्च 2025,
  • अपडेटेड 7:52 AM IST

रांची के सीबीआई कोर्ट ने अलकतरा घोटाला मामले में बिहार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन सहित पांच अभियुक्तों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है. पांचों पर 15-15 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना न देने पर अतिरिक्त जेल काटनी होगी. अदालत ने 27.70 लाख रुपये के घोटाले में इलियास हुसैन के साथ शहाबुद्दीन बेग अशोक कुमार अग्रवाल एवं विनय कुमार सिन्हा को सजा सुनाई है.

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28 साल पहले हुए अलकतरा घोटाले के सिलसिले में सीबीआई ने कई प्राथमिकी दर्ज की थी. कोर्ट ने जिस मामले में फैसला सुनाया, वह सीबीआई की प्राथमिकी संख्या आरसी11/97 से संबंधित है. सीबीआई ने मामले की जांच कर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था. इसमें यह कहा गया था कि वर्ष 1994 में रोड कंस्ट्रक्शन विभाग की हजारीबाग ईकाई में सड़क निर्माण के दौरान 510 मिट्रिक टन अलकतरा का घोटाला हुआ था.

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जिसकी कीमत उस वक्त 27.70 लाख रुपए आंकी गई थी. सीबीआई ने जांच में पाया था कि सड़क निर्माण के दौरान 510 एमटी अलकतरा की खरीद किए बिना ही उसे सड़क निर्माण में इस्तेमाल किया हुआ दिखाया गया था. सीबीआई कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को सुनने और दस्तावेज की जांच के बाद पूर्व मंत्री सहित पांच लोगों को दोषी करार देते हुए तीन-तीन साल की सजा सुनाई और सात लोगों को बरी कर दिया. आपको बता दें कि इलियास हुसैन पूर्व सीएम और राजद सुप्रीमो लालू यादव के कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं.

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