पुलिस की गाड़ी से कूदा, भागने के दौरान टूटा पैर... अब प्लास्टर लगाकर कोर्ट पहुंचा बेगूसराय होटल कांड का आरोपी

बेगूसराय के होटल में युवती से दुष्कर्म और वीडियो वायरल करने के मामले में मुख्य आरोपी रोहित कुमार सहनी को टूटे पैर में प्लास्टर के साथ कोर्ट में पेश किया गया. समस्तीपुर से गिरफ्तारी के बाद भागने की कोशिश में उसका पैर टूट गया था. न्यायालय के आदेश पर रोहित और सह आरोपी विक्रम कुमार को जेल भेज दिया गया.

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27 सितंबर को होटल में हुई थी वारदात.(Photo: Sourabh Kumar/ITG) 27 सितंबर को होटल में हुई थी वारदात.(Photo: Sourabh Kumar/ITG)

सौरभ कुमार

  • बेगूसराय,
  • 30 सितंबर 2026,
  • अपडेटेड 7:52 PM IST

बिहार के बेगूसराय में होटल में युवती से दुष्कर्म, मारपीट और वीडियो वायरल करने के मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी रोहित कुमार सहनी को आज कोर्ट में पेश किया गया. उसके पैर में प्लास्टर लगा हुआ था और वह पुलिसकर्मियों के कंधों के सहारे चलकर न्यायालय पहुंचा. कड़ी सुरक्षा के बीच आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां न्यायालय के आदेश पर रोहित और सह आरोपी विक्रम कुमार को जेल भेज दिया गया.

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पुलिस के मुताबिक, रोहित कुमार सहनी को SIT की टीम ने समस्तीपुर से गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद उसे समस्तीपुर से बेगूसराय लाया जा रहा था. इसी दौरान आरोपी ने पुलिस की गाड़ी से कूदकर भागने की कोशिश की. इस दौरान उसका पैर टूट गया. इसके बाद उसके पैर में प्लास्टर कराया गया और पुलिस उसे इलाज के बाद कोर्ट में लेकर पहुंची.

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कोर्ट परिसर में आरोपी के परिजन भी मौजूद थे. तस्वीरों में रोहित सहनी पैर में प्लास्टर लगाए पुलिसकर्मियों के सहारे कोर्ट परिसर में आता-जाता दिखाई दिया. न्यायालय की कार्रवाई के बाद दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया.

27 सितंबर को होटल में हुई थी वारदात

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दरअसल, यह पूरा मामला 27 सितंबर का है. नगर थाना क्षेत्र स्थित एक होटल में युवती के साथ मारपीट और दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने का आरोप है. इस दौरान युवती का आपत्तिजनक वीडियो और मारपीट का वीडियो बनाया गया, जिसे बाद में वायरल कर दिया गया.

घटना के संबंध में 28 सितंबर को मामला दर्ज किया गया था. इसके अगले दिन यानी 29 सितंबर को पुलिस ने मुख्य आरोपी रोहित कुमार सहनी और सह आरोपी विक्रम कुमार को गिरफ्तार कर लिया. मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के लिए SIT का गठन किया गया था.

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पुलिस की कार्रवाई के बाद दोनों आरोपियों को न्यायालय के सामने पेश किया गया. कोर्ट ने दोनों को जेल भेजने का आदेश दिया. मामले में पुलिस आगे की जांच कर रही है और घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है.

आरोपी के परिजनों ने क्या कहा?

कोर्ट परिसर में मौजूद सह आरोपी विक्रम कुमार की चाची ने कहा कि युवती के साथ मारपीट करना और उसका वीडियो बनाना गलत है. उन्होंने बताया कि लड़की की पहले से विक्रम से जान-पहचान थी और जब उसे किसी काम की जरूरत होती थी तो वह विक्रम के पास आती थी. उनका कहना था कि युवती बालिग है और अगर कोई विवाद था तो बैठकर उसे सुलझाना चाहिए था.

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मुख्य आरोपी रोहित सहनी की बहन ने भी मारपीट और वीडियो बनाकर वायरल करने को गलत बताया. उसने कहा कि युवती से रोहित की पहले से जान-पहचान थी. उसके मुताबिक, मामले को समझाने-बुझाने से सुलझाया जाना चाहिए था, मारपीट नहीं करनी चाहिए थी. उसने आरोप लगाया कि उसके भाई को फंसाया जा रहा है.

हालांकि, परिजनों की ओर से लगाए गए इन दावों की पुष्टि पुलिस की जांच से होनी बाकी है. पुलिस ने मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है. अब जांच के दौरान घटना से जुड़े वीडियो, आरोपों और अन्य साक्ष्यों की पड़ताल की जाएगी.

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