बिहार के बगहा का शादी के बाद दहेज की मांग को लेकर शुरू हुई कथित प्रताड़ना का मामला अदालत तक पहुंचा और अब इस मामले में बड़ा फैसला आया है. बिहार के नौरंगिया थाना क्षेत्र के जरलहिया पचरूखा गांव में विवाहिता विनिता देवी की दहेज हत्या के मामले में अदालत ने उसकी सास फगनी देवी और ससुर भुट्टी राय को दोषी करार दिया है.
जिला एवं सत्र न्यायाधीश मानवेन्द्र मिश्रा की अदालत ने दोनों को भारतीय न्याय संहिता की धारा के तहत दोषी माना है. हालांकि सजा कितनी होगी इसका फैसला 9 अक्टूबर 2026 को होगा. मामले में सामने आया कि विनिता की शादी करीब दो साल पहले मुन्ना राय से हुई थी. मायके पक्ष के अनुसार शादी में फर्नीचर, गहने, दो लाख रुपये कैश और मोटरसाइकिल दी गई थी. इसके बावजूद शादी के करीब एक साल बाद ससुराल पक्ष की ओर से सोने की चेन की मांग को लेकर विनिता को कथित तौर पर प्रताड़ित किया जाने लगा था.
इतना ही नहीं विनिता के भाई का आरोप था कि विनिता के संतान नहीं होने को लेकर भी उसे ताने दिए जा रहे थे. मामला बिगड़ने पर मायके पक्ष के लोगों ने कई बार पंचायत कराकर विवाद शांत कराने की कोशिश की लेकिन विवाद पूरी तरह खत्म नहीं हुआ. कानूनी कार्यवाही के अनुसार 28 सितंबर 2025 की रात विनिता के साथ मारपीट की गई और गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई.
आरोप है कि इसके बाद शव को घर में छोड़कर ससुराल पक्ष के लोग फरार हो गए. मामले में विनिता के भाई राजू राय ने 1 अक्टूबर 2025 को नौरंगिया थाने में शिकायत दर्ज कराई थी.अब करीब एक साल बाद इस मामले में अदालत ने फैसला सुनाते हुए सास फगनी देवी और ससुर भुट्टी राय को दोषी करार दिया है. लोक अभियोजक जितेन्द्र भारती के मुताबिक कानूनी कार्यवाही की ओर से छह गवाहों की गवाही कराई गई. जबकि बचाव पक्ष की ओर से कोई सबूत पेश नहीं किया गया. अब सबकी नजर 9 अक्टूबर पर है. जब अदालत दोनों दोषियों की सजा के बिंदु पर फैसला सुनाएगी.
अभिषेक पाण्डेय