सुप्रीम कोर्ट ने 2000cc डीजल इंजन से ज्यादा की कारों के रजिस्ट्रेशन से हटाया बैन

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर से 2,000cc से ज्यादा की डीजल इंजन कारों के रजिस्ट्रेशन से बैन हटा लिया है.

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सुप्रीम कोर्ट ने हटाया बैन सुप्रीम कोर्ट ने हटाया बैन

मुन्ज़िर अहमद

  • नई दिल्ली,
  • 12 अगस्त 2016,
  • अपडेटेड 8:52 AM IST

2,000cc वाले डीजल इंजन व्हीकल वालों के लिए खुशखबरी है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर से 2,000cc इंजन वाली गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर लगे बैन को हटा लिया है.

बैन हटाने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 1 फीसदी ग्रीन सेस लगाने का ऐलान किया है. ये टैक्स एक्स शोरूम प्राइस पर लगाया जाएगा. कोर्ट के मुताबिक यह आगे तय किय जाएगा कि 2,000cc से कम वाले डीजल इंजन पर यह टैक्स लगाया जाएगा या नहीं.

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गौरतलब है कि ऑटोमोबील इंडस्ट्री ने 2,000cc को नेशल ग्रीन ट्राइब्यूनल में यह कहते हुए चुनौती दी थी कि इसकी वजह से इंडस्ट्री घाटे में जाएगी.

महिंद्रा एंड महिंद्रा के एक्जिक्यूटिव डायरेक्टर ने कहा है, ' हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद काफी सुकून मिला है. उम्मीद है कि इस फैसले से विवाद कम होगा और हम अपनी गाड़ियों को 2020 तक BS 6 मानक को पूरा करने के काम में फोकस करेंगे'

पिछले साल दिसंबर में ने दिल्ली एनसीआर में गाड़ियों की संख्या में लगातार इजाफे को देखते हुए 2,000cc डीजल इंजनों वाली गाड़ियों पर बैन का ऐलान किया था.

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