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सिंचाई के संकट से मिलेगा छुटकारा, सरकार दे रही एक लाख रुपये का अनुदान

Farm Pond Scheme: खरीफ की बुवाई के वक्त सिंचाई जैसी समस्याओं से निपटने के लिए राजस्थान सरकार किसानों को खेतों में तालाब बनवाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है.

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Farm Pond Scheme
Farm Pond Scheme
स्टोरी हाइलाइट्स
  • लघु एवं सीमांत किसानों को 70 प्रतिशत सब्सिडी
  • अन्य किसानों को लागत का 60 प्रतिशत अनुदान

Farm Pond Scheme: देश के कई राज्य इन दिनों गिरते भूजल स्तर से जूझ रहे हैं. डीजल के रेट लगातार बढ़ने से खेती में भी लागत बढ़ गई है. ऐसे में राजस्थान सरकार का फार्म पॉन्ड योजना किसानों के लिए काफी प्रभावी साबित हो सकती है. इसके माध्यम से बारिश का पानी इकट्ठा कर सिंचाई के लिए उपयोग कर सकते हैं. ऐसा करने से एक तो खेती में किसानों की लागत कम आएगी और उत्पादन भी पहले के मुकाबले बढ़ जाएगा.

कच्चा और प्लास्टिक लाइनिंग फार्म पौंड योजना के तहत 1200 घन मीटर वाले कच्चे फार्म पौंंड और प्लास्टिक लाइनिंग फार्म पौंड बनाने पर लघु एवं सीमांत किसानों को लागत का 70 प्रतिशत( 73500 और 105000 रुपये) अनुदान के तौर पर दिया जा रहा है. अन्य किसानों को 60 प्रतिशत( 63000 और 90000) की सब्सिडी दी जाएगी. फार्म पौंड का आकार 1200 घन मीटर से कम एवं न्यूनतम 400 घन मीटर होने पर ही सब्सिडी दी जाएगी.

पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर होगा चयन

योजना के लिए लाभार्थियों का चयन पहले आओ - पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा. इच्छुक किसान कच्चा और प्लास्टिक लाइनिंग फार्म पौंड पर अनुदान के लिए किसान ई मित्र के माध्यम से राज किसान साथी पोर्टल पर जाकर अ़ॉनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

अनुदान के लिए ये दस्तावेज जरूरी हैं

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किसान इस योजना के लिए नवीनतम जमाबंदी, नक्शा ट्रेस, लघु एवं जनआधार कार्ड साथ लेकर जाएं. ये सभी दस्तावेज ई हस्ताक्षरित अथवा पटवारी की तरफ से प्रमाणित होने बेहद जरूरी है.

फार्म पौंड बनाते समय इन बातें ध्यान रखें

इस योजना के पात्र वही व्यक्ति होगा जिसके पास न्यूनतम 0.3 हेक्टेयर जमीन होगी. इसके अलावा जिस जगह फार्म पौंड का निर्माण होगा आबादी वाली जगह, आम रास्ता और सड़क से 50 फीट दूरी पर होनी चाहिए. इसके अलावा पॉन्ड के चारों तरफ जालीदार तारो से तारबंदी करें. ऐसा करने से बच्चे, मनुष्यों और आवारा पशुओं को गहरे गड्ढे में गिरने से बचाया जा सकेगा. 

बैंक खाते में भेजी जाएगी अनुदान राशि

कच्चा और प्लास्टिक लाइन फार्म पॉन्ड पर अनुदान के लिए आवेदन करने पर कृषि विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा स्वभाविक स्थिति का भौतिक सत्यापन के बाद किसानों को उनके जन आधार से जुड़े बैंक खातों में राशि भेज दी जाएगी. 

 

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