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किसानों को आधी कीमत पर मिल रहीं खेती की मशीनें, यहां करना होगा आवेदन

हरियाणा सरकार अपने राज्य के किसानों को 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी पर खेती की मशीनें दे रही है. वहीं, सहकारी समिति, FPO और कस्टम हायरिंग सेंटर वालों को इन मशीनों पर 80 प्रतिशत का अनुदान दिया जा रहा है.

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Agricultural Machinery
Agricultural Machinery

कृषि में नई-नई तकनीकें आने से किसानों के लिए फसलों की बुवाई से लेकर कटाई तक का काम आसान हुआ है. हालांकि, इन मशीनों की कीमत काफी ज्यादा होती है. किसानों के लिए इन्हें खरीदना आसान नहीं है. ऐसे में हरियाणा सरकार अपने यहां के किसानों की मदद के लिए सामने आई है. खट्टर सरकार ने किसानों को आधे से भी कम कीमत पर खेती की मशीनें देने का फैसला किया है. 

व्यक्तिगत किसानों को 50 प्रतिशत की सब्सिडी

हरियाणा सरकार द्वारा किसानों को हरियाणा कृषि अनुदान उप मिशन के तहत जिन मशीनों पर सब्सिडी दी जा रही है उनमें राइस ड्रायर, लेजर लैंड लेवलर, स्ट्रॉ बेलर, फर्टिलाइजर ब्रॉडकास्टर, ट्रेक्टर ड्रिवन स्पेयर, पैडी ट्रांसप्लांटर, मोबाइल श्रेडर, ट्रैक्टर ड्राइविंग पाउडर वीडर, रीपर बाइंडर और रोटावेटर मशीन शामिल है. इसमें 25 लाख रुपये तक की मशीनें हैं. इन मशीनों को अगर व्यक्तिगत किसान मशीन खरीदते हैं तो उनको कीमत की 50 प्रतिशत की सब्सिडी मिलेगी. वहीं सहकारी समिति, FPO और कस्टम हायरिंग सेंटर वालों को कीमत की 80 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी.

किसानों यहां करना होगा आवेदन

सब्सिडी के लिए आवेदन के लिए किसान सबसे पहले कृषि विभाग, हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट( www.agriharyanacrm.com) पर विजिट करें. इसके बाद जिस चीज के लिए आवेदन करना है, उसके विकल्प पर क्लिक करें. इसके बाद आपके सामने योजना का एप्लीकेशन फॉर्म खुलकर आएगा. यहां आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी देनी होगी.सारी जानकारी भरकर आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना. इस तरह आपकी हरियाणा कृषि यंत्र अनुदान योजना के उप मिशन में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी. 

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अधिक जानकारी के लिए यहां करें संपर्क

अगर आप इस योजना के बारे में अधिक जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो नजदीकी कृषि विभाग के कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं. वहीं इस योजना के बारे में अधिक जानकारी मुहैया कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर 18001802117 पर कॉल कर सकते हैं.

 

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