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अमेरिकी कोर्ट के फैसले के बाद भी नहीं रुकेगा टैरिफ वॉर! राष्ट्रपति ट्रंप के पास अब भी मौजूद हैं ये विकल्प

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा लगाए गए वैश्विक रेसिप्रोकल टैरिफ को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया. कोर्ट फैसले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने तीखी प्रतिक्रिया दी. अब सवाल ये उठता है कि आखिर ट्रंप के पास क्या विकल्प बचे हैं.

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राष्ट्रपति ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निराशाजनक बताया (File Photo: Reuters)
राष्ट्रपति ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निराशाजनक बताया (File Photo: Reuters)

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आर्थिक एजेंडे की नींव हिला दी. कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से ट्रंप द्वारा लगाए गए वैश्विक रेसिप्रोकल टैरिफ को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया. मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स की अगुवाई वाली पीठ ने स्पष्ट किया कि संविधान के तहत टैक्स और टैरिफ लगाने की शक्ति केवल संसद (कांग्रेस) के पास है, राष्ट्रपति के पास नहीं. 

कोर्ट फैसले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि यह निर्णय बेहद निराशाजनक है और वह कोर्ट के कुछ सदस्यों से शर्मिंदा हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि कोर्ट विदेशी ताकतों के आगे झुक गई है. उन्होंने यह भी दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनकी शक्ति को कम नहीं बल्कि और अधिक मजबूत बनाता है. उन्होंने अतिरिक्त 10 फीसदी ग्लोबल टैरिफ का भी ऐलान किया है.

अब सवाल ये उठता है कि आखिर ट्रंप के पास क्या विकल्प बचे हैं. दरअसल, भले ही सुप्रीम कोर्ट ने 1977 के अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम (IEEPA) के तहत लगाए गए टैरिफ को असंवैधानिक बताया हो, लेकिन इससे ट्रंप के सभी विकल्प समाप्त नहीं हुए हैं. कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि राष्ट्रपति के पास अभी भी कई वैधानिक प्रावधान मौजूद हैं, जिनके जरिए वे आयात पर शुल्क बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं.

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पहला विकल्प: ट्रेड एक्ट की धारा 122 

सबसे पहले 1974 के Trade Act की धारा 122 का विकल्प है. इसके तहत राष्ट्रपति भुगतान संतुलन संकट की स्थिति में अधिकतम 15 प्रतिशत तक का टैरिफ 150 दिनों के लिए लागू कर सकते हैं. इस अवधि के बाद विस्तार के लिए कांग्रेस की मंजूरी आवश्यक होगी. ट्रंप पहले ही संकेत दे चुके हैं कि वे 10 प्रतिशत का वैश्विक टैरिफ इसी प्रावधान के तहत लागू कर सकते हैं. हालांकि यह उनके पूर्व रेसिप्रोकल टैरिफ जितना व्यापक नहीं होगा, फिर भी यह अल्पकालिक दबाव बनाने का औजार बन सकता है.

दूसरा विकल्प: ट्रेड एक्ट की धारा 301 

दूसरा प्रमुख रास्ता 1974 के ट्रेड एक्ट की धारा 301 है, जिसका उपयोग ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में चीन के खिलाफ किया था. यह प्रावधान अनुचित या भेदभावपूर्ण व्यापार प्रथाओं के खिलाफ जवाबी टैरिफ लगाने की अनुमति देता है. इसके तहत टैरिफ की कोई तय सीमा नहीं है और यह चार साल तक प्रभावी रह सकता है. साथ ही इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है. लेकिन इसके लिए जांच और सार्वजनिक सुनवाई की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिसमें कई महीने का समय लग सकता है. विशेषज्ञों का कहना है कि यह विकल्प चीन जैसे बड़े व्यापारिक साझेदारों के खिलाफ कारगर हो सकता है, लेकिन दर्जनों देशों पर एक साथ कार्रवाई करना जटिल और समयसाध्य होगा.

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Trade Expansion Act की धारा 232 भी विकल्प

तीसरा विकल्प 1962 के Trade Expansion Act की धारा 232 है. इसके तहत यदि कोई आयात राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना जाता है तो राष्ट्रपति उस पर टैरिफ लगा सकते हैं. ट्रंप पहले भी स्टील, एल्युमीनियम, ऑटो और अन्य उत्पादों पर इसी आधार पर शुल्क लगा चुके हैं. हालांकि 'राष्ट्रीय सुरक्षा' की परिभाषा बहुत व्यापक है. ट्रंप ने हाल ही में किचन कैबिनेट और फर्नीचर को भी इसमें शामिल कर लिया है. अमेरिका अब फार्मास्यूटिकल्स (दवाओं) पर सेक्शन 232 की जांच कर सकता है. इस धारा के तहत वाणिज्य विभाग की जांच आवश्यक होती है, लेकिन टैरिफ की कोई स्पष्ट सीमा तय नहीं है.

'ग्रेट डिप्रेशन' के दौर का कानून लागू करना

यह सबसे खतरनाक और कम इस्तेमाल होने वाला कानून है, जिसे 'स्मूट-हॉली एक्ट' के नाम से जाना जाता है. यह उन देशों पर 50% तक टैरिफ लगाने की अनुमति देता है जो अमेरिकी व्यापार के साथ भेदभाव करते हैं. इसमें किसी लंबी जांच की जरूरत नहीं होती. राष्ट्रपति केवल यह 'तथ्य' बताकर इसे लागू कर सकते हैं कि फलां देश भेदभाव कर रहा है. हालांकि यह कानून 1930 के दशक के बाद से लगभग कभी इस्तेमाल नहीं हुआ है. यदि ट्रंप इसे लागू करते हैं, तो यह वैश्विक व्यापार में भारी अफरातफरी मचा सकता है और फिर से सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है.

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कांग्रेस (संसद) से नया कानून बनवाना

चूंकि अभी रिपब्लिकन पार्टी का संसद के दोनों सदनों (House और Senate) पर नियंत्रण है, ट्रंप सीधे नया कानून पास करवा सकते हैं. वे 'रेसिप्रोकल टैरिफ एक्ट' जैसा कोई विधेयक ला सकते हैं जो उन्हें स्थाई रूप से टैरिफ लगाने की शक्ति दे दे. हालांकि इसमें सबसे बड़ी अड़चन ये है कि रिपब्लिकन पार्टी के भीतर भी कई नेता 'फ्री ट्रेड' (मुक्त व्यापार) के समर्थक हैं. वे महंगाई बढ़ने के डर से ट्रंप के इस कदम का विरोध कर सकते हैं.

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