कुछ समय से ऐसी अफवाहें चल रही थीं कि श्रीलंका में भारतीय रुपये को लीगल टेंडर यानी भुगतान के आधिकारिक माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है. लेकिन बुधवार को श्रीलंका के केंद्रीय बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका (CBSL) ने एक आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी कर इन सभी अफवाहों का खंडन कर दिया. बैंक ने श्रीलंकाई नागरिकों से कहा कि घरेलू लेन-देन के लिए वो भारतीय रुपये का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं.
दरअसल, श्रीलंका ने भारत से व्यापार की सुविधा के लिए भारतीय रुपये को डेजिग्नेटेज फॉरेन करेंसी का दर्जा दिया है. जुलाई के महीने में भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने भी कहा था कि भारतीय रुपया श्रीलंका में डेजिग्नेटेज फॉरेन करेंसी है. इसका मतलब यह हुआ कि दोनों देश अपने व्यापार के भुगतान के लिए भारतीय रुपये का इस्तेमाल कर सकते हैं और श्रीलंका आने वाले भारतीय पर्यटक भी रुपये में लेन-देन कर सकते हैं.
सीबीएसएल ने एक नोटिस में कहा, 'सीबीएसएल भारतीय रुपए को लेकर चल रही अफवाहों को स्पष्ट करना चाहता है. हमने भारतीय रुपये को आधिकारिक तौर पर एक विदेशी मुद्रा के रूप में अधिकृत किया है लेकिन भारत का रुपया श्रीलंका में पेमेंट या किसी तरह के भुगतान के लिए लीगल टेंडर नहीं है.'
श्रीलंकाई बैंक ने लोगों को गुमराह न होने की सलाह दी
बैंक ने आगे कहा कि श्रीलंका की जनता को भारतीय रुपये से जुड़े तथ्यों की गलत व्याख्या से गुमराह नहीं होना चाहिए. सीबीएसएल ने यह भी कहा कि वो समय-समय पर व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए विदेशी मुद्राओं को नामित करते हैं.
सीबीएसएल ने कहा, 'बैंकिंग अधिनियम और विदेशी मुद्रा अधिनियम के प्रावधानों के तहत, श्रीलंका में 16 डेजिग्नेटेड फॉरेन करेंसी हैं. अगस्त 2022 में भारतीय रुपया इस सूची में शामिल हुआ था.'
बैंक ने जोर देकर कहा कि घरेलू भुगतान और सेटलमेंट के लिए श्रीलंकाई रुपया ही मान्य होगा.
मार्च 2000 में श्रीलंका और भारत ने मुक्त व्यापार समझौता किया था जिसके बाद दोनों देशों के बीच का व्यापार तेजी से बढ़ा है. भारत हमेशा से श्रीलंका के सबसे बड़े भागीदारों में से एक रहा है. 2020 में, द्विपक्षीय व्यापार लगभग 3.6 अरब डॉलर का था और भारत श्रीलंका का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था.
किन देशों में लेन-देन के लिए आधिकारिक रूप में इस्तेमाल हो सकता है रुपया
भारतीय रुपया नेपाल और भूटान में आधिकारिक रूप से लेन-देन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. हालांकि, इनकी भी कुछ सीमाएं हैं. रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस के मुताबिक, नेपाल में आप 100 रुपये तक के नोट कितने भी ले जा सकते हैं जबकि 200, 500 के नोट ले जाने की सीमा 25,000 है.
वहीं, भूटान में भारतीयों को 2,000 का नोट छोड़कर सभी नोट इस्तेमाल करने की अनुमति है. आरबीआई के मुताबिक, नेपाल की तरह भूटान में भी भारतीय किसी भी मात्रा में 100 रुपये तक के नोट ले जा सकते हैं लेकिन 200 और 500 रुपये के नोट ले जाने की सीमा 25,000 है.