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पाकिस्तान: पूर्व PM इमरान खान की मुश्किलें बढ़ीं, लाहौर में हत्या और आतंकवाद के आरोप में FIR

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी है. इस बीच, इमरान समर्थक लगातार सड़कों पर उतर कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. बुधवार को विरोध प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया. इस घटना में एक PTI कार्यकर्ता की मौत हो गई और सैकड़ों लोग घायल हो गए. मामले में पुलिस ने इमरान समेत अन्य नेताओं पर संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज की है.

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पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान. (फाइल फोटो)
पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान. (फाइल फोटो)

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं. लाहौर पुलिस ने गुरुवार को इमरान और 400 अन्य के खिलाफ पार्टी की रैली के दौरान पुलिसकर्मियों के साथ झड़प के दौरान हत्या और आतंकवाद के आरोप में केस दर्ज किया है. 

बता दें कि बुधवार को इमरान के आवास के बाहर रैली में बवाल से एक पीटीआई कार्यकर्ता अली बिलाल की मौत हो गई थी और सैकड़ों घायल हो गए थे. ये लोग प्रो-ज्यूडिशरी रैली निकालने वाले थे. पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के 11 महीने के शासन के दौरान पूर्व प्रधान मंत्री खान के खिलाफ दर्ज यह 80वां केस है. पुलिस ने इस मामले में 100 से अधिक पीटीआई कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया है. प्राथमिकी में कहा गया है कि पथराव करने वाले पीटीआई कार्यकर्ताओं के साथ झड़प में 11 पुलिस अधिकारी घायल हो गए हैं. छह पीटीआई कार्यकर्ताओं को भी चोटें आई हैं.

PTI ने पुलिस पर लगाया हत्या करने का आरोप

पीटीआई के वरिष्ठ नेता फवाद चौधरी ने गुरुवार को कहा कि पीटीआई कार्यकर्ता की हत्या के लिए पुलिसकर्मियों और उनके आकाओं के खिलाफ शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज करने के बजाय पुलिस ने 70 वर्षीय इमरान खान और 400 अन्य पर वर्कर की हत्या का केस दर्ज किया है. प्राथमिकी में फवाद चौधरी, फारुख हबीब, हम्माद अजहर और महमूदुर राशिद अन्य पीटीआई नेताओं के नाम शामिल हैं.

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क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान ने सोशल मीडिया पर पीटीआई कार्यकर्ताओं की हत्या पर सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा- बदमाशों के भ्रष्ट और जानलेवा गिरोह ने देश पर यही कहर ढाया है. उन्होंने हमारे संविधान, मौलिक अधिकारों और कानून के शासन का उल्लंघन किया है. महिलाओं समेत निर्दोष, निहत्थे पीटीआई कार्यकर्ता पुलिस की हिंसा और क्रूरता के निशाने पर थे, जबकि हिरासत में एक कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई है.

जनाजे की नमाज अदा करने की अपील

इमरान ने देशभर में पार्टी समर्थकों से मारे गए कार्यकर्ता की जनाजे की नमाज अदा करने को कहा. पीटीआई ने कहा कि वो पंजाब के कार्यवाहक मुख्यमंत्री मोहसिन नकवी, आंतरिक मंत्री राणा सनाउल्लाह, पंजाब के आईजीपी उस्मान अनवर और लाहौर के पुलिस प्रमुख बिलाल सद्दीकी काम्याना के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करवाएगी. इस बीच, जमान पार्क के बाहर पीटीआई कार्यकर्ताओं के साथ हुई पुलिस झड़प की जांच के लिए पंजाब के आईजीपी ने दो सदस्यीय समिति का गठन किया है. पुलिस ने बुधवार को पीटीआई कार्यकर्ताओं को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस छोड़ी और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया था.

धारा 144 के उल्लंघन में कार्रवाई

पार्टी ने दावा किया कि उनके कार्यकर्ता शांतिपूर्ण ढंग से जुटे थे. लेकिन धारा 144 के उल्लंघन का हवाला देते हुए गिरफ्तार किया गया. पुलिस और पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच संघर्ष के बाद खान ने अपने जमान पार्क निवास से दाता दरबार तक पार्टी की "न्यायपालिका समर्थक" रैली को बंद कर दिया था.

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खान ने कहा कि सरकार पंजाब में चुनाव टालने का बहाना चाहती है और इसके लिए उसे लाशों की जरूरत है. उन्होंने कहा- पुलिस ने हमारे 100 कार्यकर्ताओं को उठा लिया है. हम सरकार और उसके आकाओं को उसके नापाक मंसूबे में कामयाब नहीं होने देंगे. पिछले रविवार को पुलिस मुख्य रूप से खान को उनके आवास के बाहर बड़ी संख्या में पीटीआई कार्यकर्ताओं के विरोध के कारण गिरफ्तार करने में विफल रही.

पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान तोशखाना केस में फंसे हैं. उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी है और पुलिस उनकी तलाश कर रही है. वहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप राष्ट्रपति डॉ. आरिफ अल्वी ने पंजाब में चुनाव के लिए 30 अप्रैल की घोषणा की है. केंद्र में पीएमएल-एन के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन ने खुले तौर पर घोषणा की है कि चुनाव नहीं होंगे. पंजाब की कार्यवाहक सरकार ने लाहौर में सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है.

क्वेटा कोर्ट ने इमरान के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया

क्वेटा की एक स्थानीय अदालत ने गुरुवार को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान के लिए गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया. एआरवाई न्यूज ने बताया कि राज्य के संस्थानों के खिलाफ जनता को उकसाने के एक मामले में वारंट जारी किया गया है.

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इमरान के लिए गिरफ्तारी वारंट न्यायिक मजिस्ट्रेट- I द्वारा जारी किया गया है. अदालत ने अधिकारियों को इमरान को अदालत में पेश करने का निर्देश दिया. सोमवार को बलूचिस्तान पुलिस ने अब्दुल खलील करक नाम के एक नागरिक की शिकायत पर पीटीआई अध्यक्ष के खिलाफ केस दर्ज किया. इमरान के हालिया भाषण के खिलाफ बिजली रोड थाने में केस दर्ज किया गया था.

पीटीआई अध्यक्ष के खिलाफ पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 505 [सार्वजनिक शरारत करने वाले बयान], धारा 124-ए [देशद्रोह] और धारा 153-ए [विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना] के तहत केस दर्ज किया गया था.

इमरान खान पर एक और मामला दर्ज

इमरान पर उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प हो गई थी. इस मामले में आतंकवाद मामले में केस दर्ज किया गया है. घटना में एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई थी. रायविंड में पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है. मामले में आतंकवाद विरोधी अधिनियम की धारा 7 और 147, 149, 353, 186, 302, 324, 188, 427, 291, 290 और पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 109 शामिल है.

प्राथमिकी में कहा गया है कि पीटीआई कार्यकर्ताओं ने अपने नेतृत्व के आदेश पर पुलिस को धमकी दी और पथराव किया, जिसमें एसएचओ और डीएसपी सहित कई अधिकारियों को चोटें आईं, जबकि दंगा विरोधी बल और पुलिस के कई वाहनों की पिटाई की गई. प्राथमिकी में पीटीआई प्रमुख इमरान खान, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं फवाद चौधरी, हम्माद अजहर, मियां महमूद रशीद, हसन नियाजी और अन्य के खिलाफ झड़पें हुईं.

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