लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेसी सांसद राहुल गांधी नए कानूनी विवाद में घिरते हुए दिख रहे हैं. उन पर भारतीय नागरिकता के साथ-साथ ब्रिटिश नागरिकता रखने का आरोप लगाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एक जनहित याचिका दायर की गई है. इस याचिका को आज सुनवाई के लिए लखनऊ बेंच के समक्ष पेश किया जाएगा. हालांकि, कोर्ट की मंजूरी मिलने के बाद ही याचिका पर सुनवाई तय की जाएगी.
दरअसल, एस विग्नेश शिशिर ने पहले भी इसी मुद्दे पर जनहित याचिका डाली थी, जिसे हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 5 मई को निस्तारित करते हुए याचिकाकर्ता को कानूनी विकल्प अपनाने की छूट दी थी.
रजिस्ट्री में लंबित है याचिका
अब उन्होंने फिर से इसी मुद्दे पर याचिका दाखिल की है. राहुल गांधी के खिलाफ डाली गई ये जनहित याचिका अभी रजिस्ट्री में लंबित है. याचिका आज सुनवाई के लिए लखनऊ बेंच के समक्ष पेश की जाएगी और कोर्ट की स्वीकृति के बाद ही सुनवाई की तारीख तय की जाएगी.
क्या कहता है आर्टिकल- 9
याचिकाकर्ता ने राहुल गांधी पर दोहरी नागरिकता रखने का आरोप लगाया गया है जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 9 के तहत प्रतिबंधित है. आर्टिकल- नौ के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, वह भारतीय नागरिकता खो देता है.
क्या कहता है कानून?
भारतीय कानून के तहत दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है. यदि राहुल गांधी पर लगे ये आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो उनकी लोकसभा सदस्यता खतरे में पड़ सकती है. याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार से इस मामले की जांच करने और राहुल गांधी की नागरिकता की स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है.