वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ी एक अर्जी पर सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट ने टाल दिया है. कोर्ट ने हिंदू पक्ष के जवाब पर अब मुस्लिम पक्ष को अपना जवाब दाखिल करने को कहा है. इसके साथ ही कोर्ट ने अगले आदेश तक कथित शिवलिंग के आसपास की सुरक्षा को कड़ा रखने को कहा है. साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर लगी अंतरिम रोक भी जारी रहेगी.
दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी में मिले कथित शिवलिंग का साइंटिफिक सर्वे कराने का आदेश दिया था. इस फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी. पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी थी.
मंगलवार को हुई सुनवाई में अब चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ,जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्र की बेंच ने कहा कि याचिका पर मुस्लिम पक्ष के जवाब का इंतजार है.
हिंदू पक्ष ने अपने जवाब में क्या कहा था?
इस सुनवाई से पहले सोमवार को हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया था. अपने हलफनामे में हिंदू पक्ष ने कहा कि याचिकाकर्ता मुस्लिम पक्षकार शिवलिंगम को 'फव्वारा' कहकर अपमानित कर रहे हैं, जबकि शिवलिंगम न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में हिंदुओं के लिए आस्था और पूजा का विषय है. इसलिए उन्हें देवता की पूजा करने का मौलिक अधिकार है.
आगे कहा गया था कि पिछले साल सर्वे के दौरान ज्ञानवापी में मिली संरचना एक फव्वारा है या शिवलिंग, इसका पता लगाने के लिए विशेषज्ञों की राय की आवश्यकता है. मांग की गई कि ASI (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) के एक पैनल से उसकी जांच करवानी चाहिए.