यूपी के गाजियाबाद में एक शख्स ने 10 लाख रुपये उधार देने से इनकार करने पर अपने चार रिश्तेदारों की हत्या कर दी. इस मामले में अब कोर्ट का फैसला आया है. हत्या करने वाले व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई गई है. साथ ही कोर्ट ने उसपर 80,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
मामले में जानकारी देते हुए जिला सरकारी वकील (डीजीसी) राजेश चंद्र शर्मा ने बताया कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-2 पवन कुमार की अदालत ने मंगलवार को अयूब नाम के शख्स को चार रिश्तेदारों की हत्या का दोषी ठहराया. अदालत ने 10 लाख रुपये उधार देने से इनकार करने पर अपने चार रिश्तेदारों की हत्या करने वाले अयूब को मौत की सजा सुनाई है. साथ ही 80,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
वकील राजेश चंद्र शर्मा ने बताया कि घटना 27 और 28 जून 2021 की दरम्यानी रात लोनी के टोली मोहल्ले में हुई थी. इसी दौरान अयूब अपने चाचा रहीसुद्दीन के घर पहुंचा था और उधार के तौर पर 10 लाख रुपये मांगे थे.
जब उसके चाचा ने उसे पैसे उधार देने से इनकार कर दिया तो नाराज होकर अयूब ने अपने चाचा और अपने दो चचेरे भाइयों और चाची फातिमा को गोली मार दी और मौके से भाग गया. इस हमले में चारों की मौत हो गई थी. अयूब ने चचेरे भाई की पत्नी अफसाना पर भी गोली चलाने की कोशिश की थी, लेकिन पिस्टल में गोली फंस गई थी, जिस कारण वह बच गई.
पिछले तीन साल से ये केस कोर्ट में चल रहा था. बीते दिन कोर्ट ने अयूब को दोषी करार दिया. कोर्ट के समक्ष 15 गवाह पेश किए गए थे. सुनवाई के बाद जज ने मौत की सजा सुनाई. इस बाबत ने वकील ने कहा कि सजा की पुष्टि के लिए आदेश की प्रति इलाहाबाद उच्च न्यायालय को भेज दी गई है.
जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी खंगाले तो अयूब अपने चाचा के घर में घुसते और निकलते दिखाई दिया. इसके अलावा अयूब की शर्ट का बटन घटनास्थल से बरामद हुआ था. पुलिस ने जब अयूब को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की तो उसने अपना जुर्म कुबूल लिया.