scorecardresearch
 

Lucknow: क्रिसमस और नए साल पर बिना परमिशन नहीं कर सकेंगे पार्टी

जिला मजिस्ट्रेट सूर्य पाल गंगवार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, क्रिसमस और 31 दिसंबर (नए साल की पूर्व संध्या) पर जिले के क्लब, रिजोर्ट, पब, रेस्टोरेंट, पार्क आदि में बिना परमिशन के पार्टी नहीं कर सकेंगे. कार्यक्रम की परमिशन के लिए संबंधित और जरूरी कागजात के साथ 20 दिसंबर तक आवेदन करें. 

Advertisement
X
सांकेतिक तस्वीर.
सांकेतिक तस्वीर.

क्रिसमस और नए साल को लेकर लखनऊ जिला मजिस्ट्रेट ने एक आदेश जारी किया है. इसके मुताबिक, इन दोनों मौकों पर बिना परमिशन रिसॉर्ट, पब, रेस्तरां और पार्कों में पार्टी नहीं कर सकेंगे. ऐसा करने और पकड़े जाने पर 6 महीने की जेल और 20 हजार रुपये जुर्माना लगेगा. 

जिला मजिस्ट्रेट सूर्य पाल गंगवार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, क्रिसमस और 31 दिसंबर (नए साल की पूर्व संध्या) पर जिले के क्लब, रिजोर्ट, पब, रेस्टोरेंट, पार्क आदि में बिना परमिशन के पार्टी नहीं कर सकेंगे. कार्यक्रम की परमिशन के लिए संबंधित और जरूरी कागजात के साथ 20 दिसंबर तक https://niveshmitra.up.nic.in/ पर आवेदन करें. 

समस्या होने पर जिलाधिकारी कार्यालय में संपर्क करें

मजिस्ट्रेट की ओर से कहा गया है कि परमिशन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है. अगर, ऑनलाइन प्रक्रिया में किसी प्रकार की समस्या होती है या किसी सहायता के इच्छुक हैं तो जिलाधिकारी कार्यालय के रूम नंबर-40ए में संपर्क कर सकते हैं. बिना जिला मजिस्ट्रेट की अनुमित के कोई भी मनोरंजक कार्यक्रम आयोजित न करें. 

---- समाप्त ----
Live TV

Advertisement
Advertisement