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Rajasthan: नाबालिग से अपहरण के बाद रेप के आरोपी को उम्रकैद, 2 माह के भीतर फैसला

Rajasthan News: बारां में 11 साल की नाबालिग लड़की के साथ अपहरण के बाद दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने महज दो माह के अंदर आरोपी को सजा सुनाई. पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास (मृत्यु होने तक कारावास) की सजा और 70 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.

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सांकेतिक तस्वीर.
सांकेतिक तस्वीर.
स्टोरी हाइलाइट्स
  • नाबालिग से अपहरण के बाद दुष्कर्म का मामला
  • कोर्ट ने दो माह के अंदर सुनाया अपना फैसला
  • आरोपी को उम्रकैज की सजा, 70 हजार जुर्माना

राजस्थान के बारां में 11 साल की नाबालिग लड़की के साथ अपहरण के बाद दुष्कर्म मामले में अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी पर 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. कोर्ट ने महज दो माह के अंदर आरोपी को ये सजा सुनाई है. 

बारां के पुलिस अधीक्षक कल्याण मल मीणा ने बताया, पॉक्सो कोर्ट ने अपहरण और बलात्कार मामले में दोषी मध्य प्रदेश निवासी 30 साल के  सोनू चौधरी को आजीवन कारावास (मृत्यु होने तक कारावास) की सजा और 70 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच कर रही पुलिस टीम ने महज 8 दिनों में जांच पूरी करके आरोपी के खिलाफ चार मार्च को पॉक्सो अदालत संख्या एक में चालान पेश कर दिया था.

मीणा ने बताया कि मामला 24 फरवरी का है. पीड़िता ने अपने परिवार के साथ मांगरोल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह अपने पिता से मिलने गांव आ रही थी. तभी रास्ते में सोनू ने उसे अपने ट्रैक्टर में बैठा लिया. रास्ते में सहरिया बस्ती के पास एक सुनसान जगह में आरोपी ने लड़की से बलात्कार किया. फिर उसने उसे धमकी भी दी कि अगर वह इस बारे में किसी को बताएगी तो उसे जान से मार दिया जाएगा.

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पुलिस ने दुष्कर्म, अपहरण और पोक्सो एक्ट की धाराओं में केस दर्ज करके मामला दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी. मामले की गंभीरता को देखते हुए पीड़िता का मेडिकल बोर्ड गठित करवाकर टेस्ट करवाया गया. फिर विशेष टीम गठित करके घटना के एक दिन बाद ही आरोपी सोनू चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया.

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