सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मुद्दे पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसके तहत शेल्टर होम में रखे गए कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद छोड़ा जाएगा. हालांकि, रेबीज से संक्रमित या आक्रामक कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा. न्यायालय ने स्पष्ट किया कि खुले में आवारा कुत्तों को खाना नहीं दिया जा सकता है. देखें एक और एक ग्यारह.