AAP नेता मनीष सिसोदिया को 17 महीने बाद जमानत मिल गई. सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ सिसोदिया को जमानत दे दी. कोर्ट ने कहा है कि सिसोदिया को अपना पासपोर्ट जमा करना होगा. हर सोमवार को थाने में हाजिरी देनी होगी. सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई की दलीलों को खारिज कर दिया. देखें 'एक और एक ग्यारह'.