MP News: राजधानी भोपाल के मशहूर कारोबारी दिलीप गुप्ता के ठिकानों पर आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने छापा मारा. कारोबारी दिलीप गुप्ता और उनकी कंपनियों के खिलाफ निवेशकों से फर्जी तरीके से 35.75 करोड़ रुपये हड़पने का आरोप है. आरोपी ने ₹10 वाले शेयरों का मूल्य कागज़ों में बढ़ाकर ₹12,972 दिखाया.
दरअसल, शिकायतकर्ता विनीत जैन निवासी भोपाल ने EOW को शिकायत दी कि आरोपी दिलीप कुमार गुप्ता ने 'DG Minerals Pvt. Ltd' और 'Shri Maa Cementech Pvt. Ltd' में निवेश के नाम पर उनसे करोड़ों रुपये लिए
आरोपी ने उन्हें माइनिंग व्यवसाय में भारी मुनाफा और कंपनी में डायरेक्टर बनाने का विश्वास दिलाया. निवेश की राशि वापस करने के लिए आरोपी ने बंद खाते (Account Closed) और ब्लॉक खाते (Blocked Account) से फर्जी चेक जारी किए, जो बाउंस हो गए.
शेयर के नाम पर भी फर्जीवाड़ा किया गया और ₹10 वाले शेयरों का मूल्य कागज़ों में बढ़ाकर ₹12,972 दिखाया गया. झूठे शेयर अलॉटमेंट के दस्तावेज बनाए और डाक से भेजे.
शिकायत में यह भी बताया गया कि आरोपी ने परिवार की संपत्ति गिरवी रखवाकर लिए गए लोन की पूरी राशि भी स्वयं ले ली और उसकी EMI भी नहीं भरी. प्रारंभिक जांच में पाया गया कि वर्ष 2017–18 के बीच शिकायतकर्ता ने ₹6.89 करोड़ आरोपी के खाते में ट्रांसफर किए.
मुनाफे का लालच देकर शिकायतकर्ता की दोनों संपत्तियां (बिल्डिंग नं. 275 एमपी नगर) और बिल्डिंग नं. 162 (एमपी नगर) गिरवी रखवाकर कुल ₹11.15 करोड़ का लोन दिलवाया गया और पूरी राशि आरोपी ने ले ली. इतना ही नहीं, आरोपी ने लोन की EMI भी नहीं भरी.
साल 2019 से 2021 के बीच शिकायतकर्ता ने आरोपी की कंपनी DG Minerals के लोन के लिए ₹55.13 लाख अपने बैंक खातों से चुकाए. भरोसा बनाए रखने के लिए आरोपी ने ₹91 लाख 'लाभांश' के रूप में लौटाए, ताकि शिकायतकर्ता आगे भी निवेश करते रहें.
जब शिकायतकर्ता ने पैसे वापस मांगे, तो आरोपी ने ₹7.74 करोड़ का चेक (बंद खाते से) और ₹13 करोड़ का चेक (ब्लॉक खाते से) दिया, दोनों चेक बाउंस हो गए. शेयर अलॉटमेंट के फर्जी दस्तावेज जांच में पकड़े गए.
EOW ने प्रारंभिक जांच के आधार पर आरोपी दिलीप गुप्ता के खिलाफ धारा 120B (साजिश), 420 (धोखाधड़ी), 467/468 (फर्जी दस्तावेज) और 471 (फर्जी दस्तावेज का उपयोग) के तहत FIR दर्ज की है.