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रेप के दोषी कुलदीप सेंगर को कैसे मिली जमानत? हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर

उन्नाव रेप केस में सजायाफ्ता पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी. इस फैसले को चुनौती देते हुए अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई है.

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दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका (File Photo: ITG)
दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका (File Photo: ITG)

पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव रेप केस में जमानत दे दी थी. दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में सेंगर को सुनाई गई सजा भी सस्पेंड कर दी थी. सेंगर को मिली जमानत का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. अंजले पटेल और पूजा शिल्पकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है.

याचिकाकर्ता वकील अंजले पटेल और पूजा शिल्पकार ने सुप्रीम कोर्ट से कुलदीप सेंगर की जमानत रद्द करने की गुहार लगाई है. याचिकाकर्ता अंजले और पूजा, दोनों ही इस मामले में कभी पक्षकार नहीं रहे हैं. इन दोनों में से कोई न तो निचली अदालत, ना ही हाईकोर्ट में ही कभी पक्षकार रहे. इस मामले से जुड़े पक्षकार केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और पीड़िता पहले ही हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कह चुके हैं.

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पीड़िता ने सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिलने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि हम अब पीछे हटने वाले नहीं हैं. जमानत जब तक खारिज नहीं होती, हम चुप नहीं बैठेंगे. सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा जताते हुए पीड़िता ने कहा है कि हम वहां याचिका दायर करेंगे. दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद पीड़िता ने इंडिया गेट पर प्रोटेस्ट करने की भी कोशिश की, जहां पुलिस ने यह कहकर हटा दिया कि यहां धरने की अनुमति नहीं है.

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पीड़िता ने आरोप लगाया कि पुलिस ने मुझे जबरन गाड़ी में डला और धक्का दिया. मेरे हाथ-पैर में रॉड पड़ी है. पूरे शरीर में 250 टांके हैं. इसके बावजूद पुलिस मुझे घसीटा. पीड़िता ने कहा कि गैंगरेप में बेल खतरनाक संकेत है. अगर गैंगरेप में बेल मिल गई, तो हत्या में भी मिल जाएगी. यही डर सता रहा है. सीबीआई ने भी जमानत को चुनौती देने की बात कही है.

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