उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय ने राज्य में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को निर्धारित तिथि तक भारत से लौटने का आदेश जारी किया है. सामान्य वीजा पर रह रहे पाक नागरिकों को 27 अप्रैल तक और मेडिकल वीजा धारकों को 29 अप्रैल तक भारत छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं.
एजेंसी के अनुसार, यह आदेश दीर्घकालिक वीजा (LTV) धारकों पर लागू नहीं होगा. वर्तमान में उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में लगभग 250 पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं, जिनमें से 247 नागरिक दीर्घकालिक वीजा पर भारत आए हुए हैं, जो अधिकतर पाकिस्तानी हिंदू हैं.
उत्तराखंड पुलिस के अनुसार, दीर्घकालिक वीजा (LTV), ऑफिसियल और डिप्लोमैटिक वीजा को फिलहाल रद्द नहीं किया गया है. इसलिए, 247 LTV धारकों को इस आदेश से छूट दी गई है. वहीं राज्य में शॉर्ट टर्म वीजा (STV) पर रह रहे तीन पाक नागरिकों में से दो को वापस भेजा जा चुका है और एक को भेजने की प्रक्रिया चल रही है.
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हाल ही में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने पाकिस्तान के प्रति सख्त रुख अपनाया है. इसके बाद विभिन्न राज्यों में रह रहे पाक नागरिकों की स्थिति की समीक्षा की जा रही है और उनके वीजा की वैधता और प्रवास की मंशा की जांच की जा रही है.
पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के प्रशासन को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में रह रहे पाक नागरिकों की निगरानी करें और तय समय सीमा के भीतर वीजा नियमों के पालन को सुनिश्चित करें. सुरक्षा के लिहाज से यह कदम एहतियाती माना जा रहा है. उत्तराखंड सरकार ने स्पष्ट किया है कि दीर्घकालिक वीजा धारकों को राहत दी जाएगी, लेकिन शॉर्ट टर्म और अन्य श्रेणी के पाक नागरिकों को तय समय पर देश छोड़ना होगा.