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तेलंगाना में अब पुलिसवालों को बर्थडे और मैरिज एनिवर्सरी पर मिलेगी छुट्टियां, जारी हुआ नया आदेश

तेलंगाना के डीजीपी ने सभी अधिकारियों को यह निर्देश दिए हैं कि जब तक बहुत जरूरी न हो, जन्मदिन और एनिवर्सरी पर पुलिसकर्मियों की ओर से मिला छुट्टी का आवेदन अस्वीकार न करें.

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डीजीपी ने अधिकारियों को दिए निर्देश (Photo: Representative photo/ PTI)
डीजीपी ने अधिकारियों को दिए निर्देश (Photo: Representative photo/ PTI)

छुट्टियों के मामले में दिक्कतों की जब भी बात होती है, सबसे पहले नाम पुलिसकर्मियों का लिया जाता है. होली-दीवाली के त्योहार हों या अन्य अवसर, जब लोग अपने घर और अपनों के बीच होने को तरजीह देते हैं, पुलिसकर्मी अपनों से दूर अपनी ड्यूटी निभा रहे होते हैं. समय-समय पर पुलिसकर्मियों की ओर से छुट्टी के लिए लिखे आवेदन वायरल भी होते रहे हैं. अब पुलिसकर्मियों की छुट्टी को लेकर दक्षिण भारत के राज्य तेलंगाना ने बड़ा फैसला लिया है.

तेलंगाना पुलिस ने यह ऐलान किया है कि अब पुलिसकर्मियों को उनके जन्मदिन और शादी की सालगिरह पर छुट्टी दी जाएगी. समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक तेलंगाना के पुलिस महानिदेशक बी शिवधर रेड्डी ने यह ऐलान किया है. तेलंगाना पुलिस ने इस कदम को पुलिस बल का मनोबल बढ़ाने और पुलिसकर्मियों के कल्याण की दिशा में अहम कदम बताया है.

तेलंगाना के डीजीपी ने कहा है कि पुलिसिंग के कठिन स्वरूप और ड्यूटी के दौरान किए जाने वाले व्यक्तिगत त्याग को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है. उन्होंने कहा है कि यह कदम पुलिस बल की निरंतर प्रतिबद्धता और समर्पण के प्रति आभार के रूप में उठाया गया है. तेलंगाना के डीजीपी ने कहा है कि इस फैसले का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि तेलंगाना पुलिस में किसी भी पद पर तैनात हर सदस्य ये व्यक्तिगत अवसर अपने परिवार के साथ मना सके.

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उन्होंने कहा कि इससे वर्क लाइफ बैलेंस बेहतर हो सकेगा. तेलंगाना पुलिस के प्रमुख के मुताबिक सभी अधिकारियों को इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि इन दो मौकों पर अधिकारियों और पुलिसकर्मियों की ओर से मांगी गई छुट्टी अनिवार्य रूप से स्वीकृत करें, जब तक कि परिस्थितियां असाधारण न हों. तेलंगाना पुलिस की ओर से जारी किए गए आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इसे अधिकार के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए.

तेलंगाना के डीजीपी ने कहा है कि संबंधित अधिकारी छुट्टी देने से इनकार तभी कर सकेंगे, जब ऐसा करना बहुत जरूरी हो. यह छुट्टी केवल सेवा रजिस्टर के मुताबिक वैध प्रमाण और पहले दिए गए लिखित आवेदन के आधार पर ही स्वीकृत की जा सकेगी.

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