उद्योगपति अशोक टोडी ने रिजवानुर रहमान मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में शुक्रवार को याचिका दायर की.
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कंप्यूटर ग्राफिक्स शिक्षक रिजवानुर की रहस्यमय हत्याकांड में मामला दर्ज कर सीबीआई को नये सिरे से जांच करने का आदेश दिया था. रिजवानुर को दो वर्ष पहले कोलकाता के दमदम में मृत पाया गया था.
18 मई को उच्च न्यायालय ने सीबीआई को इस मामले की फिर से जांच करने के आदेश दिये थे. सीबीआई के पहले के जांच निष्कर्ष को खारिज करते हुए अदालत की खंडपीठ ने मृतक के बड़े भाई रुकवानुर रहमान द्वारा 21 सितंबर 2007 में दाखिल की गयी शिकायत को ही एफआईआर मानते हुए जांच एजेंसी को चार महीने के भीतर जांच पूरी करने का आदेश दिया था.
200 करोड़ रुपये के लक्स कोजी ब्रांड के उद्योगपति के अशोक टोडी की बेटी प्रियंका के साथ विवाह के एक महीने बाद रिजवानुर को 21 सितंबर 2007 को रेल पटरी पर मृत पाया गया था.