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गाड़ी में डीजल की जगह भरा था पेट्रोल, पंप मालिक को 24,000 रुपये जुर्माना

दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग ने कार में डीजल की जगह पेट्रोल भरने तथा इसके कारण इंजन को हुए नुकसान के एवज में पेट्रोल पंप मालिक को शिकायकर्ता को 24,000 रुपये भुगतान करने का निर्देश दिया है.

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पेट्रोल पंप
पेट्रोल पंप

दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग ने कार में डीजल की जगह पेट्रोल भरने तथा इसके कारण इंजन को हुए नुकसान के एवज में पेट्रोल पंप मालिक को शिकायकर्ता को 24,000 रुपये भुगतान करने का निर्देश दिया है. उपभोक्ता आयोग के न्यायिक सदस्य एस ए सिद्दिकी तथा सदस्य एस सी जैन ने जिला उपभोक्ता मंच के आदेश को बरकरार रखते हुए उक्त आदेश दिया.

मंच ने दिल्ली के पेट्रोल पंप माता ऑटोमोबाइल्स को शिकायकर्ता बृज मोहन को 24,000 रुपये देने का निर्देश दिया था. आयोग ने कहा, ‘हमें मंच के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं लगता और अपील खारिज की जाती है.’ मोहन ने आयोग के समक्ष कहा था कि 26 जून 2007 को पेट्रोल पंप के कर्मचारी ने उसकी कार में डीजल की जगह पेट्रोल भर दिया. इसके कारण उन्हें अपनी कार को ठीक कराना पड़ा और 38,604 रुपये का भुगतान करना पड़ा. मोहन ने पेट्रोल पंप के खिलाफ उपभोक्ता मंच में शिकायत की. हालांकि पेट्रोल पंप के मालिक ने इससे इनकार करते हुए कहा कि शिकायकर्ता को खुद नजर रखनी चाहिए थी.

जिला मंच ने अपने आदेश में कहा था कि पेट्रोल पंप कर्मचारी लापरवाही बरतने का दोषी है और दोनों पक्षों को कार इंजन को ठीक कराने में आये खर्च का वहन करना चाहिए. इसके बाद, उपभोक्ता मंच ने कहा कि पेट्रोल पंप मालिक कार इंजन ठीक कराने में आए खर्च के एवज में 20000 रुपये, 3000 रुपये बतौर मुआवजा तथा 1000 रुपये कानूनी खर्च के रूप में दे. मंच के निर्णय के खिलाफ पेट्रोल पंप मालिक ने राज्य उपभोक्ता अदालत का दरवाजा खटखटाया.

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