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लॉकडाउन 3.0: शहरी इलाकों में अभी और नहीं खुलने वाले हेयर सैलून और स्पा सेंटर

गृह मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए दिशा-निर्देशों में साफ-साफ कहा गया है कि शहरी इलाकों में हेयर सैलून, नाई की दुकानें और स्पा सेंटर अभी भी बंद रहेंगे. इसका मतलब ये हुआ कि लॉकडाउन 3.0 में भी आपको इस मामले में कोई राहत नहीं मिलने वाली.

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लॉकडाउन के दौरान लोग परिजनों की मदद से कटवा रहे हैं अपने बाल
लॉकडाउन के दौरान लोग परिजनों की मदद से कटवा रहे हैं अपने बाल

  • शहरी इलाकों में नहीं खुलने वाले हैं हेयर सैलून
  • 17 मई तक देश में जारी रहेगा लॉकडाउन 3.0

कोरोना को फैलने से रोकने के लिए देश भर में लगाए गए लॉकडाउन को एक बार फिर बढ़ा दिया गया है. देश में अब 17 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा. लेकिन इस लॉकडाउन 3.0 में कुछ सहूलियतें भी दी गई हैं. कोरोना के संक्रमण पर लगाम लगायी जाए और लोगों की परेशानी भी कम हो सके इसके लिए केंद्र सरकार ने तमाम माथा-पच्ची के बाद देश के सभी जिलों को तीन जोन में बांट दिया है. अब इन तीनों जोन के लिए अलग-अलग तरह की रियायतें दी जा रही हैं.

हालांकि रेड जोन के जिले, जहां संक्रमण की संख्या अधिक होगी, वहां ज्यादा रियायत मिलने वाली नहीं है, वहां सख्ती पहले जैसे ही बरकरार रहेगी. ऑरेंज और ग्रीन जोन के जिलों में काफी रियायत मिलने वाली है. इस बीच लोगों के मन से सबसे बड़ी दुविधा नाई की दुकानों, स्पा और ब्यूटी पॉर्लर को लेकर थी.

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दरअसल लोग लंब वक्त से घरों में कैद हैं. ऐसे में सभी के बाल बढ़ चुके हैं. कइयों ने खुद से या परिजनों की मदद से उन्हें काटने-छांटने की जहमत तो की है लेकिन फिर भी सबके मन में सवाल है कि हेयर सैलून को लेकर क्या निर्णय लिया गया है.

आपको बता दें कि गृह मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए दिशा-निर्देशों में साफ-साफ कहा गया है कि शहरी इलाकों में हेयर सैलून, नाई की दुकानें और स्पा सेंटर अभी भी बंद रहेंगे. इसका मतलब ये हुआ कि लॉकडाउन 3.0 में भी आपको इस मामले में कोई राहत नहीं मिलने वाली. अब अगर आपको अपने बालों को काटने की जरूरत है तो खुद ही कैंची उठानी पड़ेगी. लेकिन ग्रामीण इलाकों में ये दुकानें खुल सकती हैं.

ग्रीन और ऑरेंज जोन में मिलेगी ये छूट

गृह मंत्रालय की तरफ से जारी की रियायतों के मद्देनजर ग्रीन और ऑरेंज जोन में कई तरह की रियायतें दी गई है. इन रियायतों में ई-कॉमर्स को भी छूट का ऐलान किया गया है. ग्रीन और ऑरेंज जोन में ई-कॉमर्स को मंजूरी दी गई है. इन जोन में गैर-जरूरी सामानों की ऑनलाइन डिलीवरी पर छूट दी गई है. इसके साथ ही ग्रीन जोन में 50 फीसदी सवारी लेकर बसें चलाने की अनुमति दी गई है. ग्रीन जोन में बस डिपो में 50 फीसदी कर्मचारी ही काम करेंगे.

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