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चंडीगढ़: जर्मन महिला से बलात्‍कार मामले में 5 को उम्रकैद

जर्मन महिला से बलात्‍कार के मामले में चंडीगढ़ की सेशन कोर्ट ने पांचों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. अदालत ने मंगलवार को ही पांचों आरोपियों को दोषी करार दिया था.

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ये पहली बार है कि जब किसी अदालत ने 11 दिन में आरोपियों को उम्र कैद की सज़ा सुना दी. चंडीगढ़ में एक जर्मन महिला के साथ हुए बलात्कार पर चंडीगढ़ के एडिश्‍नल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 11 दिन की सुनवाई में अपना फैसला सुना दिया.

28 सितंबर को महिला के साथ बलात्कार का आरोप लगा था. 17 जनवरी से अदालत में सुनवाई शुरू हुई और 28 जनवरी को कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया. 20 सितंबर 2008 को चंडीगढ़ के एक पांच सितारा होटल के बाहर एक जर्मन महिला का अपहऱण हो गया था. बाद में जब इस महिला ने अपनी दर्द भरी दास्तां बयां की तो वाकई रौंगटे खड़ी कर देने वाली थी. 5 हवस के पुजारियों ने जर्मन महिला की इज़्ज़त को तार तार कर दिया. 20 साल की जर्मन महिला अपने दोस्त की शादी में शरीक होने चंडीगढ़ आयी हुई थी.

जर्मन महिला होटल में ठहरी थी. रात में जर्मन महिला जब होटल के बाहर सिगरेट पीने निकली तो कुछ दरिंदो ने उसे उठाकर ले गए. 12 घंटे तक दरिंदों ने जर्मन महिला के साथ खिलवाड़ किया. पुलिस ने बाद में बलात्कार का मामला दर्ज कर लिया. 4 महिने बाद चंडीगढ़ की अदालत ने 5 आरोपियों को उम्र कैद की सज़ा सुना दी. कोर्ट के इस फैसले से आरोपियों के घरवाले बहुत ख़फा हैं.

जर्मन महिला के अपहरण और फिर गैंग रेप मामले में चंडीगढ़ की अदालत आज मुजरिमों को सजा कोर्ट ने कल पांच लोगों को इस केस में मुजरिम करार दिया था. वारदात पिछले साल 28 सितंबर की है, जब जर्मन टूरिस्ट को अगवा कर उसके साथ बलात्कार किया गया था. इन मुजरिमों के नाम हैं- पंकज पुनिया, मनवीर सिंह, हरप्रीत सिंह, सुखविंदर सिंह, और सोमपाल. कोर्ट ने मंगलवार को ही इन पांचों को जर्मन टूरिस्ट के अपहरण और बलात्कार में बराबर का दोषी करार दिया था.

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