प्रवर्तन निदेशालय ने एयरसेल-मैक्सिस डील से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मंगलवार पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम से दूसरी बार करीब 6 घंटे तक पूछताछ की. हालांकि, चिदंबरम ने एक बार फिर कहा है कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है.
जांच अधिकारियों ने बताया कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता चिदंबरम सुबह करीब 11 बजे निदेशालय के मुख्यालय पहुंचे और वह यहां से पांच बजे के बाद वापस निकले. इसके बाद चिदंबरम ने ट्वीट किया, ‘ईडी ने एयरसेल मैक्सिस मामले में एक और दौर की पूछताछ की, इस मामले में कोई एफआईआर नहीं है और न कोई अपराध किया है.’
Another round of questions by ED in Aircel-Maxis case. I remind myself that there is no FIR and no offence is alleged.
— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) June 12, 2018
अधिकारियों ने बताया कि जांच अधिकारी ने पीएमएलए के तहत चिदंबरम का बयान दर्ज किया. इससे पहले ईडी ने पांच जून को भी चिदंबरम से पूछताछ की थी. दिलचस्प यह है कि जिस समय चिदंबरम वित्त मंत्री थे, यह एजेंसी उनको ही जवाब देती थी. जानकारी के मुताबिक एजेंसी ने कांग्रेस नेता के सामने एयरसेल-मैक्सिस डील पर नए सवाल रखे. उनसे इस मामले में लिए गए फैसले के बारे में भी सवाल किए गए.
पिछली बार एजेंसी ने विभिन्न पहलुओं पर छह घंटे तक चिदंबरम का बयान दर्ज किया था. चिदंबरम के बेटे कार्ति से भी प्रवर्तन निदेशालय इस मामले में दो बार पूछताछ कर चुका है. पिछली बार ईडी की पूछताछ के बाद पांच जून को चिदंबरम ने ट्वीट कर कहा था कि जांच एजेंसी को दिए गए सभी सवालों के जवाब सरकारी दस्तावेजों में मौजूद हैं.
चिदंबरम ने यह भी कहा था कि बिना प्राथमिकी दर्ज किए ही उनके खिलाफ जांच जारी कर दी गई है. चिदंबरम ने इससे पहले विशेष न्यायाधीश ओ. पी. सैनी की अदालत में इस मामले में गिरफ्तारी से राहत की अपील की थी. अदालत के आदेशानुसार ईडी 10 जुलाई तक न तो चिदंबरम को गिरफ्तार कर सकती है और ना ही कोई दबाव की कार्रवाई कर सकती है.