एक स्थानीय अदालत ने सत्यम कंप्यूटर घोटाले में मुख्य आरोपी बी. रामलिंग राजू और सात अन्य की जमानत याचिका खारिज कर दिया.
सीबीआई के अधिवक्ता के. सुरेंन्द्र ने कहा कि न्यायालय ने राजू और सात अन्य आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी. इस महीने यह तीसरा मौका है जब विभिन्न न्यायालयों ने राजू तथा अन्य आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज किया है.
सत्यम घोटाले में मुख्य आरोपी रामलिंग राजू के अलावा उसके भाई और सत्यम के पूर्व प्रबंध निदेशक बी. रामा राजू, पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी वाडलमाणि श्रीनिवास, प्राइस वाटरहाउस कूपर्स के पूर्व लेखापरीक्षक सुब्रमणि गोपालकृष्णन, पूर्व कर्मचारी जी. रामकृष्ण, डी. वेंकटपति राजू, चौ. श्रीसेलम और सत्यम के तत्कालीन आंतरिक लेखापरीक्षक वी.एस. प्रभाकर गुप्ता की याचिका खारिज की गई. ये सभी लोग न्यायिक हिरासत में है और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद 10 अगस्त को मेट्रोपोलिटन सत्र न्यायाधीश की अदालत में पहुंचे थे.
जमानत याचिका के अपने आवेदन में राजू तथा अन्य ने उच्चतम न्यायालय के उस सुझाव का हवाला दिया था जिसमें कहा गया था कि यदि घोटाले की सुनवाई तय समय 31 जुलाई 2011 से पहले पूरी नहीं होती है तो वह स्थानीय अदालत में जमानत के लिये जा सकते हैं. इससे पहले आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुये उन्हें मेट्रोलिटन सत्र न्यायालय की अदालत में जाने को कहा था.