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सुप्रीम कोर्ट ने सत्यम मामले में राजू की याचिका खारिज की

उच्चतम न्यायालय ने करोड़ों रुपये के धोखाधड़ी मामले में सत्यम कंप्यूटर के संस्थापक बी रामलिंग राजू, उनके भाई बी राम राजू और चार अन्य की जमानत खारिज कर दी. इन सभी को जमानत आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने दी थी.

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उच्चतम न्यायालय ने करोड़ों रुपये के धोखाधड़ी मामले में सत्यम कंप्यूटर के संस्थापक बी रामलिंग राजू, उनके भाई बी राम राजू और चार अन्य की जमानत खारिज कर दी. इन सभी को जमानत आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने दी थी.

सीबीआई की दलील सुनने के बाद न्यायाधीश दलबीर भंडारी और न्यायाधीश दीपक वर्मा ने जमानत खारिज कर दी और छह आरोपियों से आठ नवंबर तक समर्पण करने को कहा. देश के सबसे बड़े घोटाले की गंभीरता और उससे शेयरधारकों, बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों पर पड़ने वाले प्रभाव पर गौर करते हुए पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय का जमानत देने का आदेश बरकरार नहीं रखा जा सकता.

न्यायालय ने सत्यम मामले की सुनवाई कर रही हैदराबाद की विशेष अदालत को जुलाई 2011 तक कार्यवाही पूरी करने का भी निर्देश दिया. इस महीने की शुरुआत में पीठ ने राजू को नोटिस जारी किया था और सीबीआई की याचिका पर उनसे जवाब मांगा था.

राजू और अन्य को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय से मिली जमानत को खारिज करने का अनुरोध करते हुए सीबीआई ने अपनी याचिका में कहा था कि सत्यम के संस्थापक और और कंपनी के पूर्व प्रमुख ने जमानत का ‘दुरुपयोग’ कर एक गवाह से मुलाकात की तथा उसे ‘प्रभावित’ करने की कोशिश की.

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