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राजस्थान पुलिस का आदेश, थाना परिसर में न कराएं पूजा स्थल का निर्माण

आदेश में कहा गया है कि बीते कुछ वर्षों में पुलिस महकमे के विभिन्न प्रकार के कार्यालय परिसरों/पुलिस थानों में आस्था के नाम पर जनसहभागिता से पूजा स्थल के निर्माण करने की प्रवृति में वृद्धि हुई है जो कि विधि सम्मत नहीं है.

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Rajasthan Police
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स्टोरी हाइलाइट्स
  • राजस्थान पुलिस ने अपने सभी थानों को निर्देशित किया
  • इसी महीने 39 IPS अफसरों का ट्रांसफर हुआ था

राजस्थान पुलिस ने अपने सभी थानों को निर्देश दिया है कि किसी भी थाना परिसर में पूजा स्थल का निर्माण न कराएं. पुलिस महानिदेशक द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक, यह प्रवृत्ति बढ़ी है कि पुलिस थानों में सार्वजनिक सहभागिता से पूजा स्थल का निर्माण कराया जा रहे है. ये कानूनी तौर पर सही नहीं है.  

आदेश में कहा गया है कि बीते कुछ वर्षों में पुलिस महकमे के विभिन्न प्रकार के कार्यालय परिसरों/पुलिस थानों में आस्था के नाम पर जनसहभागिता से पूजा स्थल के निर्माण करने की प्रवृति में वृद्धि हुई है जो कि विधि सम्मत नहीं है. 'राजस्थान धार्मिक भवन एवम धर्म स्थल अधिनियम 1954' सार्वजनिक स्थानों का धार्मिक उपयोग निषिद्ध करता है. 

इसी महीने गहलोत सरकार ने 39 IPS अफसरों का ट्रांसफर किया है. सरकार ने जिन अफसरों का ट्रांसफर किया है, उनमें से ज्यादातर अफसर ऐसे थे जो किसी न किसी विवादों में घिरे हुए थे. इसके अलावा 18 आईएएस का भी तबादला हुआ था.

 

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