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तरनतारन कोर्ट ने कंचनप्रीत कौर को किया रिहा, लंबी सुनवाई के बाद सुबह 4 बजे जारी हुआ आदेश

तरनतारन कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद कंचनप्रीत कौर को रिहा करने का आदेश दिया, जो आज सुबह करीब 4 बजे आया. कंचनप्रीत कौर, शिरोमणि अकाली दल की पूर्व उम्मीदवार सुखविंदर कौर रंधावा की बेटी और अमृतपाल सिंह बाठ की पत्नी हैं. उन्हें मजीठा पुलिस स्टेशन में अलग मामले की जांच में शामिल होने के दौरान गिरफ्तार किया गया था.

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पुलिस ने कई गंभीर धाराओं के तहत कंचनप्रीत को गिरफ्तार किया था. (Photo- X@officeofssbadal)
पुलिस ने कई गंभीर धाराओं के तहत कंचनप्रीत को गिरफ्तार किया था. (Photo- X@officeofssbadal)

एक लंबी सुनवाई के बाद, तरनतारन कोर्ट ने कंचनप्रीत कौर को रिहा करने का आदेश जारी किया है. ये ऑर्डर आज सुबह करीब 4 बजे जारी किए गए. कंचनप्रीत कौर, सुखविंदर कौर की बेटी हैं, जो हाल ही में हुए तरनतारन उपचुनाव में शिरोमणि अकाली दल की उम्मीदवार रही थीं. 

कंचनप्रीत को पुलिस ने तब गिरफ्तार किया था जब वह अलग मामले में जांच में शामिल होने के लिए मजीठा पुलिस स्टेशन गई थीं. शिरोमणि अकाली दल ने इस मामले में हाई कोर्ट का रुख किया था. हाई कोर्ट ने कंचनप्रीत की न्यायिक हिरासत का आदेश दिया और तरनतारन कोर्ट को मामले की सुनवाई करने को कहा. 

रात 10:30 बजे शुरू हुई सुनवाई

सुनवाई रात लगभग 10:30 बजे शुरू हुई और आदेश सुबह पारित किए गए. चुनाव आयोग ने पहले ही पंजाब पुलिस को उपचुनाव के दौरान अकाली कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज किए गए कई ‘फर्जी’ मामलों के लिए फटकार लगाई थी. कंचनप्रीत कौर, अमृतपाल सिंह बाठ की पत्नी हैं, जिन पर गैंगस्टर गतिविधियों में शामिल होने के आरोप हैं और वे विदेश में रहते हैं.

कब और कैसे हुई गिरफ्तारी?

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पंजाब में तरनतारन विधानसभा उपचुनाव के दौरान चर्चा में रहीं शिरोमणि अकाली दल की नेता और पूर्व SAD उम्मीदवार सुखविंदर कौर रंधावा की बेटी कंचनप्रीत कौर को पंजाब पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार किया था. कंचनप्रीत कौर दोपहर करीब 12 बजे खुद मजीठा पुलिस स्टेशन पहुंची थीं, जहां उन्हें जांच में शामिल होने के लिए बुलाया गया था.

शाम करीब 5:30 बजे पुलिस ने उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया. यह गिरफ्तारी झब्बाल थाने में 11 नवंबर 2025 को दर्ज एफआईआर नंबर 208 के तहत हुई, जिसमें कई नामजद लोग और कई अज्ञात व्यक्ति शामिल थे. कंचनप्रीत कौर को उसी केस में 'अज्ञात' श्रेणी के तहत गिरफ्तार किया गया थी. 

उन पर 174, 351(2), 513 और 111 बीएनएस धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे, जो सभी सात साल से कम सजा वाली धाराएं हैं. अकाली दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक विरसा सिंह वल्टोहा ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए भगवंत मान सरकार पर तीखा हमला बोला था.

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