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चंडीगढ़ मेयर चुनाव का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, AAP की याचिका पर कल को सुनवाई

चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कथित धांधली के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट में कल यानी सोमवार को सुनवाई होगी. आम आदमी पार्टी ने याचिका दायर की है और चुनावी प्रक्रिया को रद्द करने, पूरा रिकॉर्ड सील करने और मेयर के पदभार ग्रहण करने पर रोक लगाने की मांग की है. चीफ जस्टिस की अगुवाई में तीन जजों की बेंच मामले की सुनवाई करेगी.

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सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट

चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कथित धांधली के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. आम आदमी पार्टी की याचिका पर कोर्ट सोमवार को मामले की सुनवाई के लिए तैयार हुआ है. इस दौरान मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के पद पर बहस हो सकती है. चीफ जस्टिस डीवाई वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदी वाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की तीन जजों वाली  इस मामले की सुनवाई करेगी.

आम आदमी पार्टी ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को आप काउंसलर कुलदीप कुमार के जरिए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती  दी है. आप काउंसलर ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चुनाव पर रोक न लगाने के आदेश पर रोक लगाने की मांग की है. हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस जारी कर तीन हफ्ते में जवाब मांगा है.

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हाई कोर्ट ने से AAP को नहीं मिली राहत

याचिकाकर्ता को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से बीते दिन कोई राहत नहीं मिली थी. इसके बाद आप काउंसलर ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की गुहार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है.

याचिका में मेयर चुनाव की प्रक्रिया को रद्द करने, चुनाव से जुड़ा पूरा रिकॉर्ड सील करने, मेयर के पदभार संभालने पर रोक लगाने, इस पूरी चुनावी प्रक्रिया में हुई धांधली की जांच करवाने और नए सिरे से हाईकोर्ट के रिटायर जज की निगरानी में चुनाव करवाने का निर्देश जारी करने की अपील की गई है.

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16 वोटों के समर्थन से जीती थी बीजेपी

चंडीगढ़ में 30 जनवरी को मेयर चुनाव हुए थे, जहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा था. इस चुनाव में 16 वोटों के समर्थन के बावजूद बीजेपी जीत गई थी. प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने 8 वोटों को रद्द कर दिया था. आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर चुनाव में धांधली का आरोप लगाया था और सीएम केजरीवाल ने प्रिजाइडिंग ऑफिस का एक वीडियो भी शेयर किया था और दावा किया था कि ऑफिसर किस तरह वोटों को रद्द कर रहे हैं. 

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