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UCC पर बीजेपी का एक-एक करके साथ छोड़ रहे सहयोगी दल, अब PMK ने कहा- राष्ट्रीय एकता के खिलाफ है कानून

विधि आयोग ने यूसीसी पर प्रतिक्रियाएं आमंत्रित किए जाने की समय सीमा 28 जुलाई तक बढ़ा दी है. हालांकि यूसीसी का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है. खुद बीजेपी के सहयोगी दल इसके विरोध में आ रहे हैं. अब तमिलनाडु के पीएमके ने भी यूसीसी को विकास के खिलाफ बताया है. पीएमके के पहले भी कई अन्य दल यूसीसी को संविधान विरोध बता चुके हैं.

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पीएमके अध्यक्ष डॉ. अंबुमणि रामदास ने विधि आयोग को लिखा लेटर (सांकेतिक फोटो)
पीएमके अध्यक्ष डॉ. अंबुमणि रामदास ने विधि आयोग को लिखा लेटर (सांकेतिक फोटो)

यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने की बात करने वाली बीजेपी अब इस मामले में अकेले पड़ती नजर आ रही है. यूसीसी को लेकर देश में हो रहे विरोध में बीजेपी के सहयोगी दल भी शामिल होते जा रहे हैं. इन दलों में अब तमिलनाडु में बीजेपी की गठबंधन सहयोगी पीएमके भी शामिल हो गई है. पीएमके का कहना है कि यूसीसी राष्ट्रीय एकता और विकास के खिलाफ है. पीएमके अध्यक्ष डॉ. अंबुमणि रामदास ने 22वें कानून आयोग के अध्यक्ष को पत्र लिखकर बताया है कि उनकी पार्टी यूसीसी का विरोध क्यों कर रही है.

जानें दूसरे सहयोगी दलों ने क्या कहा

- UCC के लिए संविधान में संशोधन के लिए नहीं कहेंगे: AIADMK

ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (AIADMK) चीफ के. पलानीस्वामी ने पिछले दिनों यूसीसी पर कहा था कि 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए जारी हमारी पार्टी के घोषणापत्र में रुख पहले ही स्पष्ट कर दिया गया था. तमिलनाडु के पूर्व सीएम पलानीस्वामी ने पार्टी के जिला सचिवों की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद मीडिया से कहा था,‘हमारा घोषणापत्र पढ़ें, हमने इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है.' घोषणापत्र में ‘धर्मनिरपेक्षता' विषय के तहत, पार्टी ने 2019 में कहा था,‘अन्नाद्रमुक भारत सरकार से समान नागरिक संहिता के लिए संविधान में कोई संशोधन नहीं करने का आग्रह करेगी क्योंकि यह भारत में अल्पसंख्यकों के धार्मिक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा.'

- UCC हमारी संस्कृति के खिलाफ: मेघायल सीएम

पूर्वोत्तर में बीजेपी के सहयोगी दल नेशनल पीपुल्स पार्टी (NPP) के चीफ और मेघालय के सीएम कॉनराड संगमा ने UCC 30 जून को बयान दिया कि समान नागरिक संहिता भारत के वास्तविक विचार के विपरीत है. यह देश के लिए सही नहीं है. भारत एक विविधतापूर्ण देश है, विविधता ही हमारी ताकत है.

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उन्होंने कहा- मेघायल में हम जिस संस्कृति का लंबे समय से अनुसरण कर रहे हैं, उसे बदला नहीं जा सकता. एक राजनीतिक दल के रूप में, हमें एहसास है कि पूरे पूर्वोत्तर में अनूठी संस्कृति है. हम यही चाहेंगे कि हमारी परंपराओं और संस्कृति का न छुआ जाए. 

- आदिवासियों की आजाद पर पड़ेगा असर: एनडीपीपी

नगालैंड में बीजेपी की सहयोगी नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (एनडीपीपी) ने समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन का विरोध किया है. एनडीपीपी ने कहा कि यह कानून भारत के अल्पसंख्यक समुदायों और आदिवासी लोगों की स्वतंत्रता और अधिकारों पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा. भारत के संविधान में अनुच्छेद 371 (ए) को शामिल करके नागाओं को हमारी पारंपरिक प्रथाओं और परंपराओं की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है. 

पार्टी ने कहा कि जब शांति समझौते के लिए एनएससीएन (आईएम) और एनएनपीजी के साथ गति वार्ता महत्वपूर्ण मोड़ पर है, तो ऐसे में यूसीसी जैसा कानून बनाना नासमझी होगी. इसे लागू करने से बुरे नतीजे सामने आना तय हैं. नया कानून पेश करने से लोगों के व्यक्तिगत कानूनों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा, बल्कि इससे और अधिक अनिश्चितता पैदा होगी और शांतिपूर्ण माहौल को खतरे में डालने की गंभीर आशंका है.

- बिना मसौदा कैसे मांग सकते हैं सलाह: शिअद

पंजाब में बीजेपी की सहयोगी रही शिरोमणि अकाली दल ने भी यूसीसी का विरोध किया है. शिरोमणि अकाली दल के दिल्ली स्टेट चीफ परमजीत सिंह सरना ने कहा कि भविष्य के किसी भी तरह के गठबंधन की सोच से पहले बीजेपी को यूसीसी को सिरे से खारिज करना होगा. उन्होंने कहा कि बिना कोई मसौदा सामने रखे, लॉ कमीशन द्वारा धार्मिक संस्थाओं से समान नागरिक संहिता पर सलाह कैसे मांग सकती है?

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वहीं सरदार मंजीत सिंह जीके ने कहा कि देश की आजादी के 75 साल के बाद भी सिखों का पर्सनल लॉ नहीं है. श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार को तुरंत सिख पर्सनल लॉ बनाने के लिए कमेटी बनानी चाहिए. तभी सिख पर्सनल लॉ को लागू करवाने का सरकार पर दबाव बनेगा. लॉ कमीशन को चिट्ठी लिखकर यूनिफॉर्म सिविल कोड में सिख इन बिंदुओं पर स्पष्टीकरण की मांग की है.

अब 28 जुलाई तक दे सकेंगे प्रतिक्रियाएं

विधि आयोग ने यूसीसी पर प्रतिक्रियाएं आमंत्रित किए जाने की समय सीमा 28 जुलाई तक बढ़ा दी है. विधि आयोग ने नोटिस में कहा,‘विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त अनुरोधों को देखते हुए संबंधित हितधारकों से विचार और सुझाव प्राप्त करने के लिए समय सीमा को दो सप्ताह और बढ़ाने का निर्णय लिया है.' आयोग ने 14 जून को प्रतिक्रियाएं आमंत्रित की थी. प्रतिक्रिया भेजने की एक महीने की समय सीमा शुक्रवार को समाप्त हो गई, जिसके बाद इसे बढ़ाया गया. 

 

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