Places of Worship Act: ज्ञानवापी मस्जिद सर्वेक्षण विवाद के साथ ही 31 साल पुराने पूजा स्थल अधिनियम 1991 की चर्चा अचानक तेज हो गई है. द प्लेसेज ऑफ वर्शिप (स्पेशल प्रोविजंस) एक्ट 1991 की धारा 3 कहती है कि धार्मिक स्थलों को उसी रूप में संरक्षित किया जाएगा, जिसमें वह 15 अगस्त 1947 को था. अगर ये सिद्ध भी होता है कि मौजूदा धार्मिक स्थल को इतिहास में किसी दूसरे धार्मिक स्थल को तोड़कर बनाया गया था, तो भी उसके अभी के वर्तमान स्वरूप को बदला नहीं जा सकता. इस वीडियो में समझें इस कानून का मतलब.
Along with the Gyanvapi mosque survey controversy, discussion of the 31-year-old Places of Worship Act 1991 has suddenly intensified. Watch this video to know what is this law and what does this mean?