सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर बड़ा फैसला सुनाया है. शीर्ष अदालत ने पूरे कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, हालांकि अपने फैसले में कानून के कुछ प्रावधानों को खारिज कर दिया गया है. कोर्ट ने कहा कि वक्फ बोर्ड के कुल 11 सदस्यों में से तीन से ज्यादा गैर-मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रावधान पर भी रोक लगाई जिसके मुताबिक वक्फ बनाने के लिए किसी व्यक्ति का 5 साल तक इस्लाम का अनुयायी होना जरूरी था. जानें वकीलों ने क्या बताया.